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CG हाईकोर्ट : DJ बजाने व ध्वनि प्रदूषण पर हाईकोर्ट नाराज,स्वत: संज्ञान लेकर की सुनवाई, चीफ सिकरेट्री को हलफनामा दायर करने का निर्देश

रायपुर 29 सितंबर 2023। डीजे बजाने को लेकर मीडिया रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस ने स्वतः संज्ञान में लिया है। विषय की गंभीरता को देखते हुए शुक्रवार को ही प्रकरण WPPIL 88/2023 दर्ज कर सुनवाई की गई। उच्चतम न्यायालय तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा इस विषय पर दिये गये पूर्व के आदेशों का उल्लेख करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया है ।

मुख्य न्यायाधिपति ने माना कि बिलासपुर शहर में ध्वनि प्रदूषण की वर्तमान स्थिति, जो कि समाचारों की कतरनों से स्पष्ट है जिम्मेदार राज्य अधिकारियों की ओर से एक अपमानजनक कृत्य के अलावा और कुछ नहीं है, जो ध्वनि प्रदूषण के खतरे को रोकने में कोई भी प्रयास करने में विफल रहे हैं । सर्वाेच्च न्यायालय के साथ साथ इस न्यायालय द्वारा विभिन्न आदेश निर्देश पारित करने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है

युगल पीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार को इस मामले में उत्सवों के अवसरों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों/डीजे द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण के खतरे को खत्म करने के लिए किए गए प्रयासों के संबंध में एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।

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