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CG- शिक्षक भर्ती में TET मामले को लेकर महिला अभ्यर्थी के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला, ज्वाइनिंग कराने का विभाग को दिया आदेश

रायपुर 9 दिसंबर 2023। शिक्षक भर्ती में अपात्र कर दी गयी महिला अभ्यर्थी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अभ्यर्थी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बस्तर संभाग में याचिकाकर्ता को शिक्षक पद पर ज्वाइनिंग कराने का फैसला सुनाया है। दरअसल संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर द्वारा वर्ष 2023 में बस्तर एवं सरगुजा डिवीजन में शिक्षक (Teacher) पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया। दीनदयाल नगर, राजनांदगांव निवासी मनीषा ठाकुर द्वारा बस्तर डिवीजन में शिक्षक पद पर भर्ती हेतु आवेदन किया था।

भर्ती की सम्पूर्ण प्रक्रिया के बाद वह परीक्षा में चयनित हुई, परन्तु दिनांक 30 सितम्बर 2023 को संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, बस्तर द्वारा मनीषा ठाकुर को इस आधार पर अपात्र कर दिया गया कि उसका टी.ई.टी. सर्टिफिकेट की वैधता समाप्त हो चुकी है। उक्त आदेश से नाराज होकर मनीषा ठाकुर द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की गई।

अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) की वैधता सात वर्ष के लिए की गई थी। लेकिन, दिनांक 09.06.2021 को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) द्वारा टी.ई.टी. परीक्षा की वैधता आजीवन (लाइफटाईम) कर दी गई थी, उसके पश्चात् दिनांक 26 जून 2021 को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एक सर्कुलर जारी कर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) परीक्षा की वैधता आजीवन (लाइफटाईम) कर दी गई है।

चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 2011 में टी.ई.टी. परीक्षा पास कर ली गई है। अतः एनसीटीई एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जून 2021 में जारी सर्कुलर के तहत याचिकाकर्ता की टी.ई.टी. सर्टिफिकेट की वैधता लाइफटाईम है, अतः वह शिक्षक पद पर भर्ती की पात्र है। उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका की सुनवाई के पश्चात् रिट याचिका को स्वीकार कर संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर एवं संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, बस्तर को यह निर्देशित किया गया कि वे उपरोक्त वर्णित सर्कुलर के आधार पर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण कर याचिकाकर्ता को बस्तर संभाग में शिक्षक पद पर ज्वाईनिंग प्रदान करे।

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