शिक्षक/कर्मचारीहेडलाइन

वरिष्ठता प्रभावित शिक्षकों को शिक्षा मंत्री का आश्वासन, किसी शिक्षक के साथ अहित नहीं होगा….राज्य शिक्षक संघ मिला शिक्षा मंत्री से

रायपुर 5 फरवरी 2023। छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षक संघ के बैनर तले छत्तीसगढ़ शासन की विशेष पहल पर शिक्षा विभाग में किये जा रहे पदोन्नति में स्थानांतरण से आए हुए शिक्षकों की नियम विरुद्ध किए जा रहे वरिष्ठता निर्धारण को लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल टोप्पो के नेतृत्व में वरिष्ठता प्रभावित शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री से मिला। मीडिया से चर्चा के दौरान अनिल टोप्पो ने बताया गया कि मुलाकात के दौरान शिक्षा मंत्री के समक्ष पदोन्नति हेतु स्थानांतरित शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण नियमानुसार नहीं किया जा रहा है।

वरिष्ठता निर्धारण में एकरूपता नहीं है। प्रत्येक जिले में अलग अलग मानक अपनाई गई है। पदोन्नति में वरिष्ठता निर्धारण में हो रही भेदभाव एवं अनियमितता को बहुत ही संजीदगी पूर्वक प्रतिनिधिमंडल के द्वारा रखी गई। शिक्षा मंत्री के द्वारा एक-एक बिंदुओं को बारीकी से पूछ-पूछ कर समझा गया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के द्वारा स्पष्टता के साथ अपनी बातों को रखी गयी। और बड़े ही गंभीरता पूर्वक मंत्री महोदय द्वारा समस्याओं को सुनते हुए प्रतिक्रिया दी गई। ब्लॉक से ब्लॉक स्तर, अंतर जिला स्तर पर स्थानांतरण के मामले में शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण पर काफी गहराई के साथ चर्चा हुई। जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट सहमति जताई गई कि जिले के भीतर ब्लॉक से ब्लॉक स्थानांतरण के मामले में वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी।

शिक्षा मंत्री के द्वारा आश्वस्त किया गया कि वरिष्ठता निर्धारण के मामले में यदि किसी भी तरह से गलत हो रहा है तो ऐसी दशा में हम कभी किसी शिक्षक के साथ अहित होने नहीं देंगे। शिक्षा मंत्री से चर्चा के परिणाम स्वरूप एक उम्मीद जगी है कि अब वरिष्ठ शिक्षकों के साथ भी न्याय होगा।

प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल टोप्पो के द्वारा बताया गया कि वर्तमान में शिक्षा विभाग में प्रधान पाठक और यूडीटी के पद पर पदोन्नति की जा रही है। जिसमें स्पष्ट निर्देश है कि वरिष्ठता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग की सेवा शर्तों के अधीन किया जाए। लेकिन विभाग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों का अनदेखी किया जा रहा है। जिसके कारण से छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 25000 से अधिक वरिष्ठ शिक्षक पदोन्नति से वंचित हो रहे हैं। किसी भी विभाग में पदोन्नति वरिष्ठ कर्मचारियों की पहले होती है और कनिष्ठ कर्मचारियों की बाद में। लेकिन अधिकारियों की मनमानी रवैये से वरिष्ठ और योग्य शिक्षक वरिष्ठता का निर्धारण सही नहीं होने के कारण पदोन्नति से वंचित हो जा रहे हैं। वर्तमान में जारी पदोन्नति प्रक्रिया में सामान्य प्रशासन विभाग की सेवा शर्तें नियम 1961,1998, राजपत्र 2003 और पदोन्नति नियम राजपत्र 2019 में उल्लेखित सेवा शर्त का पालन सही रूप से नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण शिक्षा विभाग में और एक नई विसंगति पैदा हो रही है।

छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शिक्षक संघ की मांग यही है कि सभी स्थानांतरित शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग की सेवा शर्त का पालन करते हुए वरिष्ठता निर्धारण कर पदोन्नति प्रक्रिया को संपन्न कराई जावे।

शिक्षा मंत्री से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल में अनिल टोप्पो, बजरंग दास, अशोक कुमार, विगन राम, संजय केसरी, राजेश तिर्की, केश्वर, नानसाय मिंज, रवीन्द्र ओटी, हेमलता, शशिकला पैंकरा, कलेश्वरी, मंजू सिंह, पलीता सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

Back to top button