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हाईकोर्ट : शराब, गुटखा खाकर पत्नी का पति को तंग करना क्रूरता…हाईकोर्ट ने तलाक की अर्जी की मंजूर…फैमली कोर्ट ने पहले ..

बिलासपुर 22 अक्टूबर 2022। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शराब, गुटखा की आदी पत्नी से पति को तलाक लेने के आवेदन को स्वीकार कर लिया है। इससे पहले परिवार न्यायालय ने पति के आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसे उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोरबा जिले के बाकीमोंगरा के उदय शर्मा का विवाह 19 मई 2015 को कटघोरा की युवती से हुआ था। पति ने याचिका में बताया कि शादी के 7 दिन बाद 26 मई की सुबह उनकी पत्नी बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़ी थी। उसे लेकर जब वह अस्पताल पहुंचा, तो पता चला कि वह शराब, नॉनवेज और गुटखा की शौकीन है।

पति ने सोचा की शादी हो जाने के बाद उसके व्यवहार में बदलाव आएगा, पर उसने ससुराल वालों से दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। इस बीच वह गर्भवती हुई, तो पति की जानकारी के बिना ही उसने गर्भपात भी करा लिया। यही नहीं वह ससुराल वालों को झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगी। उसके व्यवहार को देखकर रायपुर में मनोचिकित्सक से भी उपचार कराया गया। लेकिन इसके बाद भी व्यापार में कोई सुधार नहीं हुआ तो पत्नी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। उदय शर्मा की पत्नी शादी के बाद भी शराब पीती रहीं और नॉनवेज खातीं रहीं। वह गुटखा खाकर बेडरूम में इधर-उधर थूक देती थी, उसे मना करने पर वह लड़ाई झगड़ा करने लग जाती थी।

इस मामले में पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, तो मामला कोर्ट में पहुंच गया। आखिरकार पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) के तहत परिवार न्यायालय में तलाक का आवेदन लगाया। पत्नी के खिलाफ पति के सबूतों को कोर्ट ने नजरअंदाज करते हुए अर्जी खारिज कर दी थी। इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की। इसकी सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस राधा किशन अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने की कोर्ट ने परिवार न्यायालय के आदेश को खारिज कर पति के तालाब के आवेदन को स्वीकार कर लिया।

कोर्ट ने कहा कि पति और ससुराल वालों को झूठे केस में फंसा देने की बार बार धमकी देना खुदकुशी का प्रयास करना और पति की सहमति के बिना गर्भपात कराना है ऐसी स्थिति में पति के आवेदन को स्वीकार किया जाना उचित है।

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