हेडलाइन

हाईकोर्ट : कोरबा नवीन ट्रांसपोर्ट नगर स्थल चयन के लिए हाईकोर्ट ने दिया दिशा-निर्देश.. याचिका निराकृत

बिलासपुर 18 फरवरी 2023। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग एवं आयुक्त, नगर निगम को आदेशित किया गया है की कोरबा में नवीन परिवहन नगर की स्थापना करते समय सुनिश्चित करें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर विशेष रूप से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के आवंटित क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों के विकास के संबंध में उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही निर्माण करे।

दरअसल बरबसपुर, जिला-कोरबा मैं खसरा नंबर 359 भूमि मैं 72.91 एकड़ जमीननगर निगम, जिला-कोरबा को 2016 मैं आवंटितकिया गया थाठोस अपशिष्ट प्रबंधनके लिए हलही मैं उस ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवंटित भूमि के हिस्से में नई ट्रांसपोर्ट सिटी बसाने का प्रस्ताव आयुक्त नगर निगम, कोरबा के द्वारा प्रस्तुत किया गया।

उसके पश्चात छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, रायपुर द्वारा दिनांक 18/09/2020 को एक अधिसूचना जारी की गई, जिससे40.36 एकड़ क्षेत्रठोस अपशिष्ट के प्रयोजन के लिए आवंटित 72.91 एकड़ में सेप्रबंधन को नई ट्रांसपोर्ट सिटी के निर्माण के लिए आवंटित किया गया था।

वह जमीन अनेक, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (Solid Waste Management Rules, 2016)अपशिष्ट प्रसंस्करणऔर निपटान सुविधाओं के आसपास बफर जोन के प्रावधान पर संशोधित दिशानिर्देश, 2019,(Amended Guidelines on the provision of Buffer Zone around Waste Processing and Disposal Facilities, 2019)निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, (Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016),आदि।के प्रावधानों का उल्लंघनकरते हुए आवंटितकिया गया था।

उपरोक्त से संबंधित, याचिकाकर्ता अब्दुल सुल्तान ने हाईकोर्ट आधिवक्ता मतीन सिद्दिकी ओर अभ्युदय त्रिपाठी के माध्यम से एक रिट याचिका दायर की है, याचिका मैं यह आधार लिया गया की जिस भूमि पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन स्थापित किया गया है, उस कुल भूमि 72.91 एकड़  से नए परिवहन शहर के निर्माण के लिए 40.36 एकड़ भूमि आवंटित किया जा रहा है जो कीठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा(solid waste management facility) के बाउन्ड्री के अंदर स्थित है अतः अगर उसस आवंटित भूमि पर नए ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया गया तो वहठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (Solid Waste Management Rules, 2016) के नियमों के विपरीत होगा जो विशेष रूप से प्रावधान करता है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से 200-500 मीटर की दूरी के भीतर कोई विकास नहीं किया जाना चाहिए।

याचिका की सुनवाई 03/02/2023 को जस्टिस सैम पी कोशी की कोर्ट मैं हुई, जिसमे न्यायमूर्ति ने याचिका का निराकरण करते हुएसचिव, आवास एवंपर्यावरण विभाग एवं आयुक्त, नगर निगमको आदेशित किया गया है कीकोरबा मैं नवीन परिवहन नगर की स्थापना करते समय सुनिश्चित करें की केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर विशेष रूप सेठोस अपशिष्ट प्रबंधन केआवंटित क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों के विकास के संबंध मेंउद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही निर्माण करे।

Back to top button