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हाईकोर्ट ने अतिरिक्त कलेक्टर के आदेश पर यथास्थिति बनाये रखने के दिये आदेश….PDS दुकान के निरस्तीकरण मामले में राज्य शासन से मांगा जवाब…

बिलासपुर 23 अप्रैल 2022। कवर्धा तहसील में संचालित जय मां लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह घोटिया की अध्यक्ष सरोज बाई बारले की याचिका पर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने अतिरिक्त कलेक्टर के आदेश पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

अनुविभागीय अधिकारी कवर्धा के समक्ष पेश शिकायत में ग्राम पंचायत घोटिया में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संचालनकर्ता के द्वारा दुकान सही समय पर नहीं खोला जाना, चावल-दाल, चना, मिट्टी तेल, नमक सहित समय पर नहीं मिलने के कारण नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की शिकायत थी। शिकायत की जांच एसडीएम कवर्धा ने कवर्धा व पंडरिया खाद्य निरीक्षक से करवाकर शिकायत को सही पाते हुए नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिया था। शिकायत के सही पाये जाने की रिपोर्ट पर एसडीएम ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन के आधार पर दुकान को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया।

एसडीएम के इस आदेश के खिलाफ अतिरिक्त कलेक्टर कबीरधाम के कोर्ट में सरोज बाई बारले ने अपील की। लेकिन उस अफील को अतिरिक्त कलेक्टर के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं का भी उल्लंघन मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया। इस मामले में सरोज बाई ने हाईकोर्ट में अधिवक्त मतीन सिद्दीकी और दीक्षा गौराहा के माध्यम से एक रिट याचिका दायर की थी। याचिका में उल्लेख किया गया कि एसडीएम के किसी शासकीय उचित मूल्य की दुकान के निरस्तीकरण आदेश के खिलाफ किसी अपील को सुनवाई कर निरस्त करने का आधिकार अतिरिक्त कलेक्टर को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नहीं है।

याचिका की सुनवाई करते हुए 13 अप्रैल को जस्टिस राजेंद्र चंद्र सिंह सामंत की बेंच ने राहत देते हुए अतिरिक्त कलेक्टर के आदेश पर यथास्थिति बनाये रखने के निर्देशात्त्मक आदेश जारी किया है। अगली सुनवाई पर राज्य सरकार का जवाब मांगा गया है।

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