हाईकोर्ट ने तृतीय समयमान वेतनमान का दिया आदेश, हेड कांस्टेबल ने दायर की थी याचिका
बिलासपुर 8 अक्टूबर 2023। हाईकोर्ट ने आबकारी हेड कॉन्सटेबल को तृतीय समयमान वेतनमान देने का आदेश दिया है। इन्द्रानगर, बढ़ाबाजार, चिरमिरी निवासी केश्वरदास की वर्ष 1985 में आबकारी आरक्षक के पद पर नियुक्ति हुई थी और सेवाकाल के दौरान वर्ष 2020 में उनका प्रधान आरक्षक के पद पर प्रमोशन हुआ।
62 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 30 जून 2021 को सेवानिवृत्त हो गए। केश्वरदास को 30 वर्ष की सेवा के पश्चात् तृतीय समयमान वेतनमान का भुगतान ना किये जाने से क्षुब्ध होकर केश्वरदास द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की गई। अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिनांक 28.04.2008 एवं दिनांक 08.08.2018 को जारी पॉलिसी के तहत् छत्तीसगढ़ शासन के अधीन कार्यरत शासकीय अधिकारी / कर्मचारियों के सेवाकाल के दौरान 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पश्चात् क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने का आदेश किया गया है।
चूंकि याचिकाकर्ता वर्ष 2015 में 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका था उसके बावजूद भी याचिकाकर्ता को तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान नहीं किया गया। उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका की सुनवाई के पश्चात् रिट याचिका को स्वीकार कर छ.ग. शासन के सर्कुलर दिनांक 28.08.2008 एवं दिनांक 08.08. 2018 के तहत् आयुक्त आबकारी विभाग रायपुर एवं जिला आबकारी अधिकारी बलौदाबाजार को यह निर्देशित किया गया कि वे याचिकाकर्ता के तृतीय समयमान वेतनमान के भुगतान हेतु लंबित अभ्यावेदन का निराकरण करें। संलग्न :- उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा रिट याचिका W.P.(S) No. 7650/2023 में दिनांक 26.09.2023 को पारित आदेश की प्रति