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डाक्टर पर पेनाल्टी: 7th पे के एरियर्स की जानकारी नहीं देने पर सूचना आयोग ने लगाया जुर्माना…. जन सूचना अधिकारी को 25000 रूपये की पेनाल्टी जमा करानी होगी सरकार के खजाने में…

रायपुर 21 अगस्त 2022। सेवानिवृत्त डॉक्टर को सेवानिवृत्ति उपरांत वेतन एरियर की जानकारी नहीं देने पर सूचना आयुक्त अशोक अग्रवाल ने डॉक्टर जन सूचना अधिकारी पर पेनल्टी लगाई है तथा प्रथम अपील अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की है।

दरअसल चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर से सेवानिवृत्त हुए उपसंचालक स्वास्थ डॉ विनय बांठिया ने उन्हें सातवें वेतनमान का एरियर भुगतान नहीं मिलने के कारण सूचना का अधिकार के तहत एक आवेदन लगाया था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि जनवरी 2016 से जून 2017 तक सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के वेतन एरियर का भुगतान किस दिनांक को किया गया।

जन सूचना अधिकारी ने जब चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई तो डॉक्टर बांठिया द्वारा प्रथम अपील दायर की गई। सुनवाई के दौरान तो कहा गया कि सूचना दे दी जाएगी परंतु प्रथम अपील के आदेश में उल्लेखित किया गया कि डॉक्टर बांठिया द्वारा चाही गई जानकारी का संबंध किसी लोक क्रियाकलाप या हित में नहीं है, ऐसी सूचना देने से व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा।

चाही गई सूचना न मिलने पर डॉक्टर बांठिया ने द्वितीय अपील दायर की गई। द्वितीय अपील की सुनवाई के दौरान जन सूचना अधिकारी ने स्वीकार किया कि उन्होंने गलत जानकारी प्रेषित की इसी प्रकार अपील अधिकारी का पक्ष भी आयोग ने विधि सम्मत नहीं पाया।

आयोग ने जन सूचना अधिकारी देबप्रिय रथ सहायक प्राध्यापक बायोकेमिस्ट्री विभाग पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर पर अधिनियम की धारा 20(1) के तहत रुपए 25000 का अर्थदंड आरोपित कर संचालक चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़ को राशि वसूल कर शासन के कोष में जमा कराने हेतु आदेशित किया है। इसी प्रकार तत्कालीन प्रथम अपीलीय अधिकारी डॉक्टर बसंत महेश्वरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय महाविद्यालय रायपुर के विरुद्ध संचालक चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर को अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की है।

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