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DEO को निर्देश : प्राथमिक स्कूलों में बालवाड़ी के संचालन को लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी हुआ निर्देश…. 31 मार्च तक मांगी गयी रिपोर्ट

रायपुर, 26 मार्च 2022।  शासन के निर्णय अनुसार आगामी शिक्षण सत्र से प्रदेश के 6 हजार 536 स्कूलों में 5-6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए बालवाड़ी के संचालन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक नरेन्द्र दुग्गा ने बालवाड़ी संचालन के पूर्व जिलों के लिए आवंटित संख्या में चयनित प्राथमिक स्कूलों का सर्वेक्षण कर निर्धारित नॉर्म्स पूरा करने वाले स्कूलों का विवरण एकत्रित कर जानकारी भेजने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा को दिए गए हैं। 


बालवाड़ी संचालन के संबंध में जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी चयनित प्राथमिक स्कूलों को निर्धारित नॉर्म्स का पालन करना होगा। जिले में ऐसी प्राथमिक शालाओं को चयनित करें, जहां निर्धारित नॉर्म्स का पालन हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक शालाओं के चयन करते समय विशेष तौर पर यह ध्यान दिया जाए कि उस प्राथमिक शाला के परिसर में ही आंगनबाड़ी संचालित हो रही हो। आंगनबाड़ी में 5-6 आयु वर्ग के कम से कम 10 वर्ष के उपलब्ध हों। प्राथमिक शाला में बालवाड़ी के बच्चों को सीखने के अवसर देने के लिए कक्ष की उपलब्धता होनी चाहिए। प्राथमिक शाला में कार्यरत शिक्षकों में से बालवाड़ी के बच्चों के शिक्षण कार्य हेतु उपलब्धता हो। 


बालवाड़ी खोले जाने के लिए प्राथमिक स्कूलों का चयन करते हुए शाला एवं परिसर में स्थित आंगनबाड़ी में उपलब्ध अधोसंरचना, शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टॉफ के साथ ही यहां उपलब्ध अकादमिक सामग्री, खेल सामग्री और अन्य सामग्रियों की जानकारी भी संकलित की जाए। इन सभी जानकारियों का संकलन निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक संकुल शाला समन्वयक अपने संपूर्ण क्षेत्र की शालाओं में जाकर स्वयं दर्ज करें। संकुल शाला समन्वयक स्कूल भवन एवं आंगनबाड़ी भवन का फोटोग्राफ्स डाइसकोड के साथ संकलित कर सभी जानकारी 31 मार्च तक राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। 

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