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पर्यटन मंडल के होटलों-मोटलों में भी मिलेगी शराब… इन नियमों का करना होगा पालन, दिशा निर्देश…

रायपुर 27 सितंबर 2022। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के होटलों-मोटलों में भी अब विदेशी शराब भी मिलेगी । आबकारी विभाग की तरफ से संबंधित होटल को एफएल-3 श्रेणी का लाइसेंस जारी होगा। होटलों व मोटलों में रात 12 बजे तक शराब परोसी जा सकेगी। आबकारी विभाग ने लाइसेंस लेने वालों के लिए कुछ शर्तें भी रखी है। जानकारी के मुताबिक होटलों में परोसने के लिए विदेशी शराब की खरीदी उसी जिले से करनी होगी। आपको बता दें कि कैबिनेट ने पर्यटन मंडल के होटलों को एफएल-3 श्रेणी का लाइसेंस देने का फैसला मई महीने में लिया था।

होटल में केवल एक ही बार रूम और शराब काउंटर की अनुमति होगी। आबकारी विभाग पर्यटन बार लाइसेंस के लिए एक लाख रुपए सालाना की दर से शुल्क लेगा। लाइसेंस लेने वाले को शर्तों के पालन की गारंटी आदि के तौर पर लाइसेंस शुल्क की 25% राशि नगद या किसी राष्ट्रीय बैंक में जमा करनी होगी। यह 30 जून तक जमा रहेगी। वर्ष भर में शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं होने, बकाया नहीं रहने पर यह मुक्त कर दी जाएगी।

हालांकि पर्यटन मंडल के होटल व मोटल में जो शराब मिलेगी, वो थोड़ी महंगी होगी। ग्राहकों को सामान्य फुटकर दर से 20 फीसदी ज्यादा कीमत चुकाकर शराब उपलब्ध करायी जायेगी। आबकारी विभाग ने इसे लेकर स्टाक भी निर्धारित किया है, जिसके तहत संबंधित मोटल व होटल में एक समय में 240 से अधिक शराब की बोतल और 480 बीयर से अधिक स्टॉक नहीं रखी जा सकेगी।

जारी निर्देश के मुताबिक शराब बिक्री को लेकर विभाग की तरफ से समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। प्रतिबंध वाले दिन और शुष्क दिवस में शराब बिक्री होटल और मोटल में भी प्रतिबंधित रहेगी।

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