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ब्रेकिंग : कुत्ता,बिल्ली पालने वाले हो जाए सावधान…घर में रखने के लिए बनाए गए नियम…काटने पर भी देना होगा इतना जुर्माना….

नई दिल्ली 13 नवंबर 2022।उत्तर प्रदेश के नोएडा (Noida) में अगर आपने जानवर पाला है तो अब सावधान हो जाईये. नोएडा ऑथारिटी (Noida Authority) की बोर्ड बैठक में इसे लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं. अब कुत्ता या बिल्ली पालने वालों को लापरवाही करना महंगा साबित हो सकता है. बोर्ड की बैठक पालतू जानवरों से किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा आपके जानवर से घायल हुए व्यक्ति का इलाज कराने की भी जिम्मेदारी आपकी ही होगी. यानी अगर आपका कुत्ता किसी को काट लेता है तो आपको उस शख्स का इलाज करवाना पड़ेगा.

ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि ये फैसला नोएडा प्राधिकरण की 207 वीं बोर्ड बैठक में लिया गया है। ट्वीट कर कहा गया है, ” आज नोएडा अथॉरिटी की की 207वीं बोर्ड की बैठक में आवारा/पालतू कुत्तों/पालतू बिल्लियों हेतु नौएडा प्राधिकरण की नीति निर्धारण के संबंध में फैसले लिए गए हैं। नोएडा क्षेत्र हेतु एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुये प्राधिकरण द्वारा नीति का निर्धारण किया गया है।”

आपकी जानकारी के लिए बतादें कि यह रजिस्ट्रेशन कराना बेहद जरूरी है। साथ ही नोएडा अथॉरिटी पालतू जानवरों के रजिस्ट्रेशन में गति ला रही है। ऐसे में शहर के कई अलग स्थानों पर रजिस्ट्रेशन कैंप संचालित किए जाएंगे। इसके अलावा अथॉरिटी ने पेट रजिस्ट्रेशन के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। आप इस ऐप के माध्याम से भी रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। ऐप पर अपनी pet ki जरूरी जानकारी देने के साथ 500 रूपये फीस के तौर पर भरनी होगी। इन प्रक्रियाओं के आप आपका पालतू रजिस्टर्ड हो जाएगा।

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