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एक और याचिका पर प्रमोशन में लगी रोक : शिक्षक शैलेश कुमार की याचिका पर भी कोर्ट ने दिये हैं प्रमोशन में रोक के आदेश….याचिकाकर्ता के वकील अंचल मात्रे ने NW न्यूज से कहा …. .अब सभी याचिका पर ….

रायपुर 13 फरवरी 2022। शिक्षकों के प्रमोशन पर एक नहीं तीन-तीन याचिका पर हाईकोर्ट ने रोक लगायी है। ई काडर के चिंताराम धीवर की याचिका पर मिडिल स्कूल के हेडमास्टर और व्याख्याता के प्रमोशन पर पहले से ही रोक लगी हुई है, अब नीलम मेश्राम और शैलेष कुमार की याचिका पर भी प्राथमिक स्कूल के हेडमास्टर और शिक्षकों की पदोन्नति पर  हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। ये तीनों ही आदेश डबल बेंच की याचिका में लगी है। हालांकि नीलम मेश्राम और शैलेष कुमार की याचिका पर रोक के आदेश अभी तक हाईकोर्ट की साइट पर अपलोड नहीं है, लिहाजा कई शिक्षक असमंजस की स्थिति में है, लेकिन याचिकाकर्ताओं के वकील ने स्पष्ट कर दिया है कि प्राथमिक स्कूल हेडमास्टर और शिक्षक के पदों पर कोर्ट ने आगामी आदेश तक के लिए रोक लगा दिया है।

इससे पहले 10 फरवरी को हाईकोर्ट ने द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग में जारी पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ता शैलेश कुमार के द्वारा अधिवक्ता अंचल कुमार मात्रे के माध्यम याचिका दायर की गयी थी, जिसमें  स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 31 दिसंबर 2021 को अधिसूचना जारी कर पदोन्नति के आदेश दिये थे। इस निर्देश में 5 वर्ष की पात्रता को 3 वर्ष में शिथिल किया गया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी जिसमे बिलासपुर हाईकोर्ट  के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी एवं जस्टिस एनके चंद्रवंशी की युगल पीठ के द्वारा शासन से जवाब तलब करते हुए आगामी पेशी तिथि तक पदोन्नति पर रोक लगा दी है।

इस मामले में NW न्यूज से बात करते हुए अधिवक्ता अंचल कुमार मात्रे ने बताया कि

“मामले में डबल बेंच ने स्टे दिया है, जिसके बाद आगामी आदेश तक शिक्षक और प्राथमिक स्कूल हेडमास्टर की पदोन्नति पर रोक लग गयी है। हालांकि अभी आदेश अपलोड नहीं हुआ है, सोमवार की शाम तक विस्तृत आदेश वेबसाइट पर अपलोड हो जायेगा, डबल बेंच में सुनवाई होने और वर्चुअल माध्यम से सुनवाई होने की वजह से आदेश अपलोड होने में विलंब होता है, सोमवार या मंगलवार तक आदेश अपलोड हो जायेगा, लेकिन ये तय है कि फिलहाल प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर और शिक्षक की पदोन्नति पर रोक लग गयी है”

एक अन्य मामले में भी याचिकाकर्ता नीलम कुमार मेश्राम के द्वारा अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से दायर याचिका में पदोन्नति पर रोक लगाए गया है। इससे पहले याचिकाकर्ता चिंता राम धीवर एवं अन्य के द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रफुल्ल भारत के माध्यम से दायर रीट याचिका में दिनांक 31.01.2022 को लेक्चरर एवं हेड मास्टर( मिडिल स्कूल) के पद पर होने वाले पदोन्नति पर रोक लगा दिया गया था। इस प्रकार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर किये जा रहे पदोन्नतियों पर रोक लग गयी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किये जा रहे पदोन्नति को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को समायोजित किया गया है एवं आगामी पेशी तारीख 21 फरवरी 2022 को नियत की गई है।

 

 

 

 

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