बारात निकलने से पहले दुल्हे के घर अफसरों ने दी दबिश…नहीं हो पायी शादी, बेरंग लौटे बाराती, जानिये क्या है पूरा मामला
धमतरी 21 मार्च 2023। बैंड बज रहा था, दुल्हा तैयार हो रहा था, बारात के लिए कारें खड़ी थी… लेकिन तभी अचानकर अफसरों की टीम ने शादी के घर पर दबिश दे दी। दुल्हे को बुलाया गया, उनके मां-पिता से पूछताछ शुरू हुई, पूछताछ में मालूम चला कि यहां एक नाबालिग की शादी होने वाली थी। मामला जिले के जंवरगांव का है, जहां एक नाबालिग की शादी की तैयारी थी, लेकिन ऐन मौके पर अफसरों की टीम ने बाल विवाह होने से रोक दिया। जिसके बाद बारातियों को बैरंग लौटना पड़ा।
बारात अरौद, जंवरगांव से धनबुड़ा जाने वाली थी। इसके एक दिन पहले महिला एवं बाल विकास विभाग के अफसरों को सूचना मिली की बाल विवाह हो रही है। अफसर तुरंत दूल्हे के घर पहुंचकर बाल विवाह रूकवाया और परिजनों को समझाईश देकर शपथ पत्र भराया गया। शादी हो कर रहे बालक का उम्र 19 साल 9 महीना है। परिजनों ने शपथ पत्र भरकर 21 साल होने के बाद ही विवाह कराने पर सहमति दी।
संरक्षण अधिकारी यशवंत बैस ने बताया कि लड़के के उम्र को 21 साल पूरा नहीं हुआ है, लड़का नाबालिग है जबकि लड़की बालिग है। लड़के के परिजनों को समझाईश देकर शपथ पत्र भराया गया। इस दौरान जिला बाल संरक्षण अधिकारी आनंद पाठक, चाइल्ड लाइन से कृतिका साहू, डेमन सोनकर, देवानंद महामल्ला आदि मौजूद थे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत लड़के की उम्र को 21 साल व लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। बाल विवाह करना या करवाना गैर जमानती अपराध है। माता-पिता द्वारा अपने पुत्र-पुत्रियों का बाल विवाह करवाया जाता हैं, तो उन्हें 2 वर्ष का कारावास व 1 लाख रुपए के दंड का प्रावधान है।