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प्रमोशन ब्रेकिंग : काउंसिलिंग को लेकर DPI ने महाधिवक्ता से मांगा अभिमत, पूछा- क्या हिंदी सहित अन्य सभी विषयों के लिए पदोन्नति की जा सकती है ?

रायपुर 25 अप्रैल 2023। प्रमोशन की काउंसिलिंग को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। दुर्ग संयुक्त संचालक की तरफ से हिंदी विषय के प्रमोशन को स्थगित किये जाने और डीपीआई से प्रमोशन को लेकर मार्गदर्शन मांगे जाने के बाद अब डीपीआई सुनील जैन ने महाधिवक्ता को पत्र लिखकर उनसे विधिक अभिमत मांगा है। प्रमोशन को लेकर दायर अलग-अलग याचिकाओं का हवाला देते हुए डीपीआई सुनील जैन ने महाधिवक्ता से जानना चाहा है कि हिंदी सहित अन्य सभी विषय पर काउंसिलिंग की जा सकती है या नहीं।

सुनील जैन ने इस संदर्भ में महाधिवक्ता से विधिक अभिमत मांगा है, ताकि प्रमोशन को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सके।

क्या है पूरा मामला

दरअसल हिंदी और संस्कृत विषय के दोनों पदों को जोड़कर पदोन्नति का आदेश जारी किया गया था। जिसके लिए 20 अप्रैल को काउंसिलिंग भी होनी थी। लेकिन इस मामले में पूर्व से ही हाईकोर्ट में याचिका दायर है, जिस पर कोर्ट ने स्टे दे रखा है। कोर्ट के स्टे के बावजूद दुर्ग संयुक्त संचालक ने हिंदी-संस्कृत विषय में संयुक्त रूप से 372 पदों पर प्रमोशन का आदेश जारी कर दिया। मामला पूर्व से ही हाईकोर्ट में हैं और कोर्ट ने इस पर स्टे दे रखा है, लिहाजा याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव ने दुर्ग संयुक्त संचालक को अवमानना का नोटिस भेजा है। नोटिस में याचिकाकर्ता का हवाला देते हुए कहा गया है कि पूर्व में हिंदी और संस्कृत संयुक्त रुप से जोड़कर पूर्व में 286 पद (ई संवर्ग के लिए 231 एवं टी संवर्ग के लिए 55 पदों) के लिए जारी किया गया था, जिसे बाद में संशोधित कर 372 कर दिया गया है। कोर्ट में पूर्व में ही याचिका दायर कर कहा गया था कि हिंदी और संस्कृत दो अलग-अलग विषय हैं, इसलिए उनमें एक साथ पदोन्नति नहीं दी जा सकती। दोनों विषय के लिए अलग-अलग सेटअप जारी करना जरूरी है। इसके बाद ही प्रमोशन की प्रक्रिया की जा सकती थी। इस मामले में दायर याचिका पर 22 फरवरी को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्टे लगा दिया था। जब तक हिंदी और संस्कृत के अलग-अलग पद जारी नहीं किये जाते तब तक प्रमोशन नहीं दिया जा सकता था। अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव ने नोटिस में लिखा था कि काउंसिलिंग पर रोक लगाये अन्यथा मेरा पक्षकारगण आपके विरूद्ध धारा 12 न्यायालय अवमानना अधिनियम के तहत् अवमानना की कार्यवाही करेंगे जिस पर संपूर्ण जवाब आप लोग स्वयं होंगे।

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