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प्रमोशन निर्देश : प्रमोशन की पात्रता को लेकर संयुक्त संचालक ने जारी किया पत्र…बताया इन्हें भी है पदोन्नति की पात्रता

रायपुर 4 नवंबर 2022। शिक्षक प्रमोशन में हर संभाग और हर जिला अपने तरीके से नियम बना रहा है। आलम है ये डीपीआई के निर्देश के बावजूद हर संभाग में अलग-अलग निर्देश जारी कर जिला शिक्षा अधिकारी को समझाना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला रायपुर संभाग में आया है, जहां सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के प्रमोशन को लेकर संयुक्त संचालक ने निर्देश जारी कर कहा है कि उन्हें भी प्रमोशन की पात्रता है। आपको बता दें कि सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर पदोन्नति निरस्त होने को लेकर सहायक शिक्षा फेडरेशन ने ऐतराज जताया था। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन की प्रदेश पदाधिकारी एवं जिला इकाई महासमुंद द्वारा संभागीय लोक शिक्षण कार्यालय रायपुर में संयुक्त संचालक के कुमार से मुलाकात की थी।

ये था पूरा मामला

दरअसल रायपुर संभाग के महासमुंद में सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के प्रमोशन के गलत करार दिया जा रहा था और पदोन्नत हो चुके प्रधान पाठक का प्रमोशन रद्द किया जा रहा था। पिछले दिनों एक प्रमोशन निरस्त का आदेश भी सार्वजनिक हुआ है, जिसमें ये कहा गया था कि सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का प्रमोशन हो गया था, जिसे निरस्त किया जा रहा है। जाहिर है महासमुंद में सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के प्रमोशन को महासमुंद डीईओ की तरफ से गलत माना जा रहा है। जबकि बिलासपुर संयुक्त संचालक ने पिछले महीने ही 6 अक्टूबर को एक आदेश जारी कर कहा था कि सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला और सहायक शिक्षक एलबी का पदनाम एक ही है, इसलिए उन्हें भी पदोन्नति की पात्रता होगी। ऐसे में जब एक संभाग सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के प्रमोशन को सही बता रहा है, तो फिर उसी राज्य के दूसरे संभाग में प्रमोशन को गलत क्यों ठहराया जा रहा है।

सहायक शिक्षक फेडरेशन ने जतायी थी आपत्ति

रायपुर 1 नवंबर 2022। महासमुंद जिले में सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर पदोन्नति पाये शिक्षकों का प्रमोशन रद्द किया जा रहा है। हालांकि कई जिलों में 1998 में सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के तौर पर नियुक्त हुए सहायक शिक्षकों का प्रमोशन प्रधान पाठक के तौर पर किया जा चुका है। दुर्ग, बालोद से भी खबर है कि वहां भी विज्ञान प्रयोगशाला के तौर पर पदस्थ शिक्षकों का प्रमोशन हुआ है। हालांकि कहा जा रहा है कि नियम के मुताबिक 1998 में नियुक्त हुए सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला प्रमोशन के हकदार है, क्योंकि उनकी नियुक्ति नियम और प्रावधानों के अनुरूप प्रशिक्षित सहायक शिक्षक के तौर पर हुई थी।सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर पदोन्नति निरस्त होने को लेकर सहायक शिक्षा फेडरेशन ने ऐतराज जताया था। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन की प्रदेश पदाधिकारी एवं जिला इकाई महासमुंद द्वारा संभागीय लोक शिक्षण कार्यालय रायपुर में संयुक्त संचालक के कुमार से मुलाकात की थी।इधर  जेडी को बताया गया कि महासमुंद जिले में प्रयोगशाला सहायक के रूप में 1998 से कार्यरत सहायक शिक्षकों का प्रमोशन निरस्त कर दिया गया है। मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने भी जेडी से चर्चा की और आदेश जारी करने और उनको प्रधान पाठक पदोन्नति का लाभ दिलाने की मांग की।

 

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