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‘मोदी सरनेम’ मामले में राहुल गांधी को फिलहाल SC से राहत नहीं, 4 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका पर आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार के गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 10 दिनों में जवाब देने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी को भी नोटिस जारी किया है। 

गुजरात की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद वह गुजरात हाईकोर्ट गए थे लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी और सजा को बरकरार रखा गया था. राहुल गांधी की ओर से गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी|

शुक्रवार को जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, तब राहुल गांधी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगाने की मांग कही. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सवाल सिर्फ यह है कि दोष पर रोक लगाई जाए या नहीं, ऐसे में दोनों पक्षों की बात सुनना जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों के भीतर सभी पक्षों से नोटिस का जवाब देने को कहा है.

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने साल 2019 में एक बयान दिया था, जिसको लेकर विवाद हुआ था. राहुल के खिलाफ इसी मामले में शिकायत दर्ज की गई थी, सूरत की अदालत ने इस मामले में इसी साल मार्च में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी. इस वजह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई, साथ ही वह सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.

मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा

सुनवाई के दौरान पूर्णेश मोदी के वकील ने जवाब दाखिल करने की इजाजत मांगी, जिसे पीठ ने मंजूर कर लिया। जेठमलानी ने कोर्ट को बताया कि 10 दिनों में जवाब दाखिल कर देंगे। जस्टिस गवई ने 4 अगस्त को सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की है।

राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई

बता दें कि सूरत की अदालत ने मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी के लिए राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। इस वजह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई। साथ ही वह सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी ने इसके खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में अपील की थी, हालांकि हाई कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया और सजा को बरकरार रखा। इसके बाद राहुल गांधी ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

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