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रमन सिंह को संपत्ति मामले में हाईकोर्ट से राहत…रमन बोले- “मैंने पहले भी कहा था सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं”…कांग्रेस बोली- नैतिकता का सवाल अभी बाकी है..

रायपुर 1 मार्च 2023। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को बड़ी राहत दी है। जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की युगलपीठ ने दायर याचिका को खारिज करते हुए याचिका को न्यायालयीन प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया है। कोर्ट ने माना है कि जिन तथ्यों पर याचिका दायर की गई थी उसमें प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने वर्ष 2018 में हाईकोर्ट में रिट क्रिमिनल याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि तत्कालीन सीएम डा. रमन सिंह ने वर्ष 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति की जानकारी छिपाई है।

इस मामले में रमन सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस कर कांग्रेस पर पलटवार किया है। विधायक दल की बैठक से पहले प्रेस वार्ता पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर मौजूद थे। रमन सिंह ने कहा कि आय से अधिक संपत्ति के मामले मे उच्च न्यायालय ने तथ्यहीन और राजनीति से प्रेरित कहते हुए खारिज़ कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता लंबे समय से मेरी संपत्ति आय से अधिक होने का आरोप लगा रहे थे। न्यायालय में कांग्रेस के माध्यम से बार बार यह मामला ले जाया गया। मैंनेपहले भी कहा था सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं।

वहीं इस मामले में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि रमन सिंह को आय से अधिक संपत्ति के मामले में तकनीकी आधार पर राहत मिली हो। लेकिन नैतिकता का सवाल तो आज भी खड़ा है, कैसे 10 साल में उनकी संपत्ति 11 गुना बढ़ गयी। उन्होंने कहा कि जनता को भी फार्मूला बताना चाहिये कि किस तरह से 10 साल में संपत्ति 11 गुणा बढ़ गयी।

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