हेडलाइन

पदोन्नत प्राचार्यों के समयमान को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया नया आदेश, अब पदोन्नत तिथि से नहीं बल्कि इस तिथि से होगी समयमान-वेतनमान की गणना, आदेश

रायपुर 21 सितंबर 2023। पदोन्नत हुए हाईस्कूल प्राचार्य को मिलने वाले समयमान को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया गया है। टी संवर्ग के 430 व्याख्याताओं को हाईस्कूल प्राचार्य में साल 2007 में पदोन्नति मिली थी। जिस वक्त उन्हें पदोन्नत किया गया था, उस वक्त उनका पदोन्नत वेतनमान 6500-200-10500 निर्धारित किया गया था। बाद में साल शिक्षा विभाग ने उनके वेतनमान में संशोधन करते हुए उन्हें हायर सेकेंडरी स्कूल प्राचार्य के वेतमान के बराबर यानि 8000-13500 में संशोधित कर दिया।

सरकार ने इसे हाईस्कूल के प्राचार्यों के लिए बढ़ा हुआ वेतन माना है। लिहाजा अब राज्य सरकार ने तय किया है कि इन पदोन्नत प्राचार्यों को पदोन्नत तिथि से नहीं बल्कि नये वेतनमान निर्धारण तिथि से समयमान का लाभ दिया जायेगा। ऐसे में पदोन्नत हाईस्कूल प्रचार्यों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

राज्य सरकार ने हाईस्कूल के प्राचार्य की 1 अप्रैल 2020 की स्थिति में जो अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की है, उसमें उनकी पदोन्नति की तिथि 30.6.2010 दर्ज की थी, जिसे संशोधित कर पदोन्नति तिथि 8.11.2007 अंकित करने का निर्णय लिया गया था।

अब सरकार ने तय किया है कि चूंकि पदोन्नति के वक्त 430 व्याख्याताओं को 6500-200-10500 में पदोन्नत किया गया था और उन्हें बाद में 30.6.2010 को अगला वेतनमान 8000-13500 प्रदान किया गया है। इसलिए समयमान-वेतनमान पर विचार के लिए सेवा अवधि को अब 30 जून 2010 से गणना की जायेगी।

Back to top button