शिक्षक/कर्मचारी

हाईकोर्ट : सहायक शिक्षक ट्रांसफर पर रोक…. 10 दिन के भीतर कमेटी में अपील करने व 4 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश..

रायपुर 14 अक्टूबर 2022। हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक के तबादले पर रोक लगा दी है। कोरबा में जिलास्तरीय ट्रांसफर में सहायक शिक्षक समीम खान का तबादला करमटिया में किया गया था। जिलास्तरीय इस तबादले को ले कर समीम खान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्थानांतरीय अपील कमेटी में अपील करने और चार सप्ताह के भीतर उस पर फैसला लेने का निर्देश दिया है। तब तक सहायक शिक्षक के ट्रांसफर पर रोक लगी रहेगी।

समीम खान जो कि वर्तमान में सहायक शिक्षक एलबी के पद पर शासकीय प्राथमिक शाला मोहलाइनभाटा विकासखंड कटघोरा मैं उर्दू शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं। इनका स्थानांतरण शासन के आदेश दिनांक 10 सितंबर 2022 को कलेक्टर कोरबा द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला करमटिया मैं किया गया। उक्त स्थानांतरण आदेश से परेशान होकर समीम खान ने हाईकोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और नरेंद्र मेहेर के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की याचिका में यह आधार लिया गया कि याचिकाकर्ता उर्दू विषय के एकमात्र शिक्षक हैं।

इनके स्थानांतरण से उर्दू विषय को पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या शून्य हो जाएगी, जो कि छत्तीसगढ़ शासन के स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के कंडिका 3.2 का उल्लंघन है तथा जहां पर याचिकाकर्ता का इस तबादला हुआ है। वहां पर उर्दू विषय के छात्रों की संख्या नगण्य है। जबकि जहां पर याचिकाकर्ता पदस्थ हैं, वहां पर उर्दू विषय के छात्रों की संख्या 20 से अधिक है। इनके स्थानांतरण हो जाने से शिक्षा प्रभावित होगी। मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के जस्टिस पीपी साहू के यहां हुई न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिए कि 10 दिन के भीतर कमेटी के समक्ष अभ्यावेदन दोस्त करेंगे और कमेटी 4 सप्ताह के भीतर निर्णय लेगी तब तक स्थानांतरण आदेश पर रोक लगी रहेगी।

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