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नव नियुक्त शिक्षकों को झटका : DPI की दो टूक, वित्त विभाग के नये नियम के मुताबिक होगा वेतन भुगतान… राज्य सरकार ने 22 C को ही बदल दिया है..

रायपुर 23 नवंबर 2022। तकनीकी त्यागपत्र देने वाले शिक्षकों को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट से मिले निर्देश के बाद अब डीपीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके लिए स्टाईपेंड का प्रावधान खत्म होना संभव नहीं है। राज्य सरकार ने प्रावधान में ही बदलाव कर दिया है, जिससे नये नियम के अनरूप ही भुगातन किया जायेगा।

रायपुर 23 नवंबर 2022। तकनीकी त्यागपत्र मामले में राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नये नियमों के तहत ही वेतन भुगतान किया जायेगा। इससे पहले तकनीकी त्याग पत्र देकर शिक्षा विभाग में ही ज्वाइन करने वाले शिक्षक चूड़ामणि कुलमित्र ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद 21 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया। मामले में विभाग को निर्णय लेने केलिए निर्देशित किया गया था।

हाईकोर्ट के आदेश को 7 नवंबर को याचिकाकर्ता ने विभाग में प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता के मुताबिक तकनीकी त्यागपत्र व निम्न से उच्च पदधारी कर्मचारी को उनके दावे और प्रतिदावे सहित पूरा वेतन दिये जाने की बात कही गयी है, लेकिन स्टाइपेंड नियम के तहत पहले वर्ष में 70, दूसरे वर्ष में 80 और तीसरे वर्ष में 90 प्रतिशत व चतुर्थ वर्ष में 100 प्रतिशत वेतन निर्धारित किया गया है।

हाईकोर्ट के निर्देश पर डीपीआई ने स्पष्ट करदिया है कि वेतन निर्धारित के लिए बने नियम  22 सी को राज्य सरकार ने बदल दिय है, जिसके तहत सीधी भर्ती के लिए पदों पर चयनित शासकीय कर्मचारियों को तीन साल की परिवीक्षा अवधि के आधार पर ही स्टाइपेंड देय होगा। हालांकि शासकीय कर्मचारियों को शासकीय सेवकों की तरह भत्ते देय होंगे।

नियम 22 सी में बदलाव के बाद अब स्टाइपेंड नियम के तहत ही वेतन का भुगतान होगा। लिहाजा डीपीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि याचिकाकर्ता ने नये नियम के तहत ज्वाइनिंग की है, ऐसे में उन पर 29 जुलाई 2020 का वित्त विभाग का आदेश लागू होगा, ना की पुराना वित्त निर्देश।

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