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जग्गी हत्याकांड में फिरोज सिद्दीकी को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर…

नयी दिल्ली 6 मई 2024। जग्गी हत्याकांड मामले में कोर्ट ने फिरोज सिद्दीकी को जमानत दे दी है। 2005 के सत्र परीक्षण संख्या 329 में विशेष न्यायाधीश (अत्याचार), रायपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2007 द्वारा जग्गी मर्डर मामले में मुख्य आरोपियों में फिरोज सिद्दीकी सहित आरोपियों को दोषी ठहराया गया था।

जिसके विरुद्ध छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष 21 आपराधिक अपीलें दायर की गईं। सभी अपीलें सामान्य आदेश 4 अप्रैल 2024 द्वारा खारिज कर दी गईं। 4 अप्रैल 2024 के आदेश से व्यथित होकर मुख्य अभियुक्त फिरोज सिद्दीकी ने एओआर समीर श्रीवास्तव, जो छत्तीसगढ़ से हैं और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में एओआर हैं, के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एसएलपी दायर की।

सजा के निलंबन के लिए अपील 06/05/2024 को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की गई थी। अधिवक्ता समीर श्रीवास्तव की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय सहमत हो गया और फिरोज सिद्दीकी को जमानत दे दी।

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