बिग ब्रेकिंगब्यूरोक्रेट्स

शिक्षक प्रमोशन मामला फिर हाईकोर्ट पहुंचा: काउंसिलिंग में नहीं बुलाने पर नाराज शिक्षकों ने दायर की याचिका, कोर्ट ने मांगा शिक्षा सचिव, DPI, JD व DEO से जवाब

बिलासपुर 15 जनवरी 2024। प्रमोशन काउंसिलिंग में सहायक शिक्षकों को नहीं बुलाने के मामले में हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है। दरअसल बिलासपुर संभाग के कोरबा और रायगढ़ जिले मैं पदस्थ सहायक शिक्षक सूरज कुमार मंडल तथा अन्य 29 की नियुक्ति वर्ष 2009 में हुई थी। साल 2018 मैं इनका संविलियन स्कूल शिक्षा विभाग में कर दिया गया। टी. संवर्ग के सहायक शिक्षक से शिक्षक पद हेतु पदोन्नति के लिए चल अचल संपत्ति की जानकारी प्रस्तुत करने संयुक्त संचालक बिलासपुर द्वारा अप्रैल 2023 में सभी जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर संभाग को निर्देशित किया गया था।

28 अप्रैल 2023 को संभाग स्तरीय शिक्षक पद हेतु काउंसलिंग में उपस्थित होने के लिए पदोन्नत शिक्षकों की सूची जारी किए गए थे। जिस पर सूरज कुमार मंडल वह अन्य 29 सहायक शिक्षकों सहित कुल 200 शिक्षकों का नाम शामिल था। पहला काउंसलिंग 3 मई 2023 को रखा गया, जिसमें शिक्षक विज्ञान पद हेतु सहायक शिक्षक सरल क्रमांक 1 से 100 तक, तथा 4 मई 2023 को 101 से 200 तक काउंसलिंग में उपस्थित होने के निर्देश दिया गया था। लेकिन, 28 अप्रैल 2023 को जारी संशोधित काउंसलिंग में शिक्षक विज्ञान पद हेतु सहायक शिक्षक सरल क्रमांक 1 से 70 तक के शिक्षकों को 3 मई 2023 को बुलाया गया और 4 मई 2023 को 71 से 139 तक के शिक्षकों को उपस्थित होने के निर्देश जारी किया गया।

संयुक्त संचालक बिलासपुर ने पदोन्नत शिक्षकों की सूची में 200 शिक्षक का नाम शामिल था, जिसमें सूरज कुमार मंडल व अन्य 29 सहायक शिक्षकों के नाम शामिल थे। लेकिन, संयुक्त संचालक बिलासपुर ने सिर्फ 139 सहायक शिक्षकों को शिक्षक विज्ञान के पद पर पदोन्नति हेतु काउंसलिंग की गई। संयुक्त संचालक की इस कार्रवाई से नाराज सूरज कुमार मंडल व अन्य साथियों ने हाईकोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और नरेंद्र मेहेर के माध्यम से याचिका दायर की। याचिका कि सुनवाई न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की बेंच में हुई।

याचिका में यह आधार लिया गया कि पदोन्नति हेतु 200 शिक्षकों के नाम की सूची बनाई गई थी, जिसमें सभी याचिकाकर्ताओं के नाम शामिल थे, किंतु बिना कोई कारण के पदोन्नति हेतु आयोजित काउंसलिंग में ना बुलाना प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। जबकि, विभाग द्वारा स्वयं ही 200 शिक्षकों के नाम की सूची जारी की गयी थी। सूचना के अधिकार में प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में 400 पद शिक्षक विज्ञान संकाय के पद रिक्त हैं, उपरोक्त आधारों पर न्यायालय ने उत्तरवादी शिक्षा विभाग के सचिव, संचालक लोक शिक्षण संचनालय रायपुर, संयुक्त संचालक बिलासपुर संभाग, जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा और रायगढ़ को जवाब तलब किया है।

Back to top button