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ईदगाह परिसर के सर्वे पर नहीं लगेगी रोक , श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर…सर्वे के फैसले में SC का दखल से इनकार…

इलाहाबाद 15 दिसंबर 2023|श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने विवादित परिसर के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में फिलहाल दख़ल देने से मना कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके सामने मस्ज़िद पक्ष की वह याचिका है जिसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मुकदमों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने को चुनौती दी गई है. वह इस पर 9 जनवरी को सुनवाई करेगा. फिलहाल कोई अंतरिम आदेश जारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है.

मुस्लिम पक्ष की याचिका पर SC ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा कि हमारे सामने मामला 9 जनवरी को पहले से लगा है. जिसमें आपने इस विवाद से जुड़े सारे मसले को अपने पास ट्रांसफर करने के आदेश को चुनौती दी है. उस दिन हम इस पर विचार करेंगे. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल का सर्वे कराने को मंजूरी गुरुवार को दे दी थी. कोर्ट ने ये भी कहा कि सर्वे के लिए कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा.

अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई चाहता था मुस्लिम पक्ष

जान लें कि मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में सर्वे की इजाजत देने पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई की मांग को लेकर वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वे कराने के आदेश को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्ट की डिविजन बेंच ने इस मसले की सुनवाई की और दखल देने से इनकार कर दिया.

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