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नए साल पर नहीं होंगे जश्न ….18 जनवरी 2024 तक धारा 144 लागू…अटैक के खतरे को देखते हुए किया गया फैसला

मुंबई दिसंबर मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत पूरी मुंबई में कई तरह के प्रतिबंध भी लागू कर दिए गए हैं। पांच या इससे अधिक लोगों के एक जगह पर इकट्ठे होने पर मनाही है। इसके अलावा सार्वजनिक सभा के प्रदर्शन पर भी रोक है। मुंबई पुलिस की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, पूरे राज्य में धारा 144 लागू रहेगी।

एरियरल अटैक के खतरे को देखते हुए किया गया फैसला उन्होंने अपने आदेश में बताया कि बृह्नमुंबई पुलिस कमिश्नरेट इलाके में वीवीआईपी को निशाना बनाए जाने की संभावन है। आम लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला जा सकता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसलिए बृह्नमुंबई पुलिस कमिश्नरेट इलाके में कुछ प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है ताकि ड्रोन, रिमोट कंट्रोल माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट और पैरा ग्लाइडर से होने वाले संभावित हमले को रोका जा सके। आदेश में कहा गया है कि ऐसे हमलों को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक और सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है।

इन गतिविधियों पर 30 दिन तक रोक
आदेश में कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत ड्रोन, रिमोट से चलने वाले माइक्रो-लाइट विमान, पैरा ग्लाइडर, पैरा मोटर, हैंड ग्लाइडर और हॉट एयर बलून इत्यादि पर रोक लगाया जा रहा है. इनपर अगले 30 दिन तक यानी 20 दिसंबर से 18 जनवरी 2024 तक रोक लगी रहेगी. हालांकि इस दौरान मुंबई पुलिस को एरियरल सर्वेलांस की छूट रहेगी. इसके लिए डिप्टी कमिश्नर से लिखित में अनुमति लेनी होगी. आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे आईपीसी की थारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा.

मीडिया के जरिए आम लोगों तक जानकारी देने की अपील
आदेश में कहा गया है कि इसकी कॉपी पुलिस स्टेशन डिविजनल एसीएसपी, जोनल डीसीएसपी, नगर निगम के वार्ड ऑफिस, तहसील और वार्ड दफ्तरों के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए. साथ ही प्रेस के माध्यम से जरिए आम लोगों को इसकी जानकारी दी जाए.

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