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तृतीय समयमान वेतनमान: इन कर्मचारियों को मिलेगा तृतीय समयमान का लाभ, वित्त विभाग का आदेश

रायपुर 16 फरवरी 2023। छत्तीसगढ़ कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के सेवा के स्थायी सदस्यों को तृतीय समयमान वेतनमान दिया जायेगा। वित्त विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के सेवा के स्थायी सदस्यों को नियमित स्थापना में सदस्यता प्राप्त करने की तिथि से 10 वर्ष एवं 20 वर्ष के बाद प्रथम और द्वितीय समयमान दिये जाने के संबंध में वित्त विभाग ने पूर्व में ही आदेश जारी किये गये हैं, जो दिनांक 1 अप्रैल 2007 से प्रभावशील है।

वित्त विभाग ने अब कर्मचारियों की सेवा के स्थाई सदस्यों को 30 वर्ष की सेवा के पश्चात 25 जनवरी 2021 में उल्लेखित प्रावधान के मुताबिक तृतीय समयमान वेतनमान उपलब्ध कराया जायेगा।

 

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