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मर्डर केस में 10 महीने के भीतर कोर्ट ने सुनाया फैसला : पंच हत्या मामले में 2 आरोपियों को फांसी की सजा, 50-50 हजार का अर्थदंड भी

जांजगीर 19 सितंबर 2022 । पंच की हत्या मामले में 2 आरोपियों को फांसी की सजा सुनायी गयी है। जांजगीर प्रथम अपर सत्र न्यायालय में आरोपियों को हत्या मामले में फांसी के साथ-साथ 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया है। घटना 20 नवंबर 2021 की थी, मामले में एक साल के भीतर कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनायी है। मामले में जांजगीर पुलिस ने त्वरित अनुसंधान और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया था। मामले में जांच और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को फांसी की सजा सुनायी है।

जानकारी के मुताबिक शिवरीनारायण के तुस्मा गांव में 20 नवंबर 2021 को पंच भागवत साहू का सोहित केंवट और सुनील केंवट से विवाद था। इस मामले में धारदार हथियार को लेकर पंच भागवत साहू की दोनों ने हत्या कर दी और फिक टंकी पर चढ़कर हत्या की बात कबूल भी की। इस मामले में वीडियो भी सार्वजनिक हुआ था।

लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने दोनों आरोपियों को फांसी के साथ-साथ अर्थदंड भी सुनवाया है। जांजगीर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश जून ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए फांस की सजा सुनायी ।

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