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BREAKING : नहीं चलेगी अब ओला ,उबेर , रैपिडो बाइक टैक्सी …..चलने वालों पर एक लाख तक के जुर्माने का प्रावधान….

नई दिल्ली 24 फरवरी 2023 दिल्ली की सड़कों पर अब बाइक टैक्सी नहीं चलेंगी. सरकार ने टू-व्हीलर को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है.

केजरीवाल सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और फोर-व्हीलर एग्रीगेटर्स के लिए सरकार जल्द ही एक नई पॉलिसी लेकर आएगी.

इससे पहले परिवहन मंत्रालय ने एग्रीगेटर्स को बाइक टैक्सी के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी देते हुए कहा था कि ऐसा करना 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है. ऐसे मामलों में एग्रीगेटर्स यानी कंपनियों से एक लाख रुपये का जुर्माना लिया जा सकता है.


ऐसे में ये जानना जरूरी है कि दिल्ली में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगने के बाद कौनसी बाइक्स चला सकेंगे? नियमों का उल्लंघन किया तो क्या होगा? कंपनियों से लेकर बाइक टैक्सी चलाने वालों पर क्या एक्शन होगा?


नियम तोड़ने पर होगी जेल
क्या कहता है परिवहन विभाग का आदेश
जो दो पहिया वाहन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, उनका वाणिज्यिक इस्तेमाल नहीं हो सकेगा।
पहली बार उल्लंघन पर 5 हजार जुर्माना और दूसरी बार में 10 हजार।
नियम के उल्लंघन पर एक साल तक की जेल और गाड़ी जब्ती का भी प्रावधान।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए रद्द हो सकता है।

दिल्ली से पहले यह नियम महाराष्ट्र में भी लागू किया जा चुका है। इस नियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। यह नियम केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। इस नियम का उद्देश्य सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित कराना है।

अगर कोई बाइक टैक्सी ड्राइवर दिल्ली में आज से पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हुए दिखता है तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पहले तो 5,000 रुपये का चालान करेगी, दूसरी बार में 10,000 और जेल भी हो सकती है. इसके अलावा ड्राइवर का लाइसेंस 3 साल के लिए रद्द हो सकता है. वही, जिस कंपनी की बाइक ड्राइवर चला रहा होगा या जिस कंपनी में वो काम करता होगा उसे 1 लाख रुपये का जुर्माना इसके लिए भरना होगा.
तो अब अगर आपको कम पैसों में एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको या तो ऑटो की सेवा इन कंपनियों से लेनी होगी या फिर नॉर्मल कार (Mini) की. बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने रैपीडो की सर्विस महाराष्ट्र में भी बैन की हुई है क्योकि कंपनी बिना लाइसेंस के काम कर रही थी.

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