CG BREAKING NEWS : पूर्व मुख्यमंत्री की बहू ऋचा जोगी की मुश्किले बढ़ी,पुलिस ने फर्जी जाति मामले में अब दर्ज FIR में इन धाराओं के तहत किये….
मुंगेली 11 दिसंबर 2022। पूर्व मुख्यमंत्री की बहू और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी की ऋचा जोगी की मुश्किले बढ़ती जा रही हैं। मुंगेली पुलिस ने ऋचा जोगी के फर्जी जाति प्रकरण में अब धोखाधड़ी की धारा 420 भी जोड़ दिया हैं। कोतवाली थाना में इस धारा के बढ़ाये जाने के बाद कही ना कही ऋचा जोगी की मुश्किले कम होने की जगह अब बढ़ती जा रही हैं।
छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्व.अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता नजर आ रहा हैं। गौरतलब हैं कि इससे पहले नवंबर महीने में मुंगेली पुलिस ने ऋचा जोगी फर्जी जाति प्रमाण पत्र के प्रकरण में सामाजिक परिस्थिति प्रमाणीकरण अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत एफआईआर दर्ज किया था। मुंगेली सिटी कोतवाली में दर्ज एफआईआर के बाद पुलिस की जांच जारी थी।
जिसके बाद इस प्रकरण में गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद पुलिस ने ऋचा जोगी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में अब धारा 420 के तहत धोखाधड़ी की धारा बढ़ा दी हैं। बताया जा रहा हैं कि पूर्व में दर्ज सामाजिक परिस्थिति प्रमाणीकरण अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत एफआईआर के मामले में न्यायाल में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया गया था। जिसे न्यायालय से खारिज कर दिया गया। अग्रिम जमानत याचिका के खारिज होने के बाद ही एफआईआर में धारा 420 के जुड़ने से ऋचा जोगी की मुश्किले बढ़नी लाजमी हैं।
गौरतलब हैं कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे. के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी के खिलाफ सहायक आयुक्त एलआर कुर्रे की रिपोर्ट के आधार पर मुंगेली के सिटी कोतवाली में अपराध दर्ज किया गया है। शिकायत में बताया गया है कि ऋचा रुपाली साधु शादी से पहले का नाम ने अवैध रूप से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बनवाकर उसे उपयोग कर रही हैं। ऋचा जोगी के लिए मुंगेली के पेंड्री डी गांव से अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र जारी हुआ था।
इस मामले में शिकायत आने पर राज्य स्तरीय छानबीन समिति 23 जून 2021 को रिपोर्ट दाखिल की थी। इसमें बताया गया था कि ऋचा ने प्रमाणपत्र को अवैध रूप से बनवाया है। इसी के साथ छानबीन समिति ने मुंगेली के जिला प्रशासन को कार्रवाई के लिए भी निर्देशित किया था। ऋचा जोगी ने अपने इसी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर 2020 में मरवाही उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था। इसके बाद तत्कालीन कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने उनके नामांकन को खारिज कर दिया था और उन्हें मरवाही आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के लिए ऋचा जोगी को अयोग्य ठहराया दिया था।