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DM का आदेश : जींस-टी शर्ट पहन ऑफिस आने पर लगाया बैन, आदेश जारी कर कहा फॉर्मल ड्रेस में पहुंचे आफिस, वरना होगी कार्रवाई

बरेली 7 सितंबर 2022। सरकारी दफ्तार में ड्रेस कोड को लेकर उत्तर प्रदेश के डीएम ने एक आदेश जारी किया है। आदेश में ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को जींस और टी-शर्ट पहनकर आने पर रोक लगा दी है। बरेली के डीएम शिवकांत द्विवेदी ने ऑफिस में अन्य कैजुअल ड्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर के इस आदेश के बाद अब बरेली जिला अधिकारी कार्यालय में कर्मचारी और अधिकारी जींस और टी शर्ट पहनकर नहीं आ सकेंगे।

बरेली के डीएम शिवकांत द्विवेदी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को फॉर्मल ड्रेस पहननी चाहिए। ताकि वे अधिकारी की तरह दिखें। जिन लोगों को कैजुअल ड्रेस पहनना है, वे इसे ऑफिस के बाहर पहन सकते हैं।आदेश में कहा गया है “यह देखा गया है कि कई अधिकारी-कर्मचारी मुख्य रूप से संविदा कर्मचारी और सरकारी काम में लगे सलाहकार उपयुक्त पोशाक नहीं पहनते हैं। इसलिए लोगों के बीच सरकारी कर्मचारियों की छवि खराब हो जाती है।

कलेक्टर ने अपने आदेशमें बकायदा ये भी बताया हैं कि अगर कोई कर्मचारी इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। शासन की ओर से पहले ही कार्यलयों में जींस टी-शर्ट पहनना मना था। अब बरेली जिला प्रशासन ने इसे कड़ाई से लागू करने के लिए आदेश दिए है। इस आदेश को कार्यलय के कर्मचारी सकारात्मक तौर पर ले रहे हैं और ऑफिस टाइम में सभी फॉर्मल ड्रेस ही पहनकर आ रहे हैं।

गौरतलब हैं कि इससे पूर्व में तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने भी इसी तरह का आदेश जारी किया था और सभी कर्मचारियों को उचित फॉर्मल ड्रेस पहनने और पेशेवर दिखने के लिए अधिसूचना जारी की थी। इसके अलावा साल 2021 में उत्तराखंड के बागेश्वर के जिला मजिस्ट्रेट विनीत कुमार ने भी जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में अनौपचारिक ड्रेसिंग जींस और टी.शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश भी पारित किया था।

तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने भी इसी तरह का आदेश जारी किया था और सभी कर्मचारियों को उचित फॉर्मल ड्रेस पहनने और पेशेवर दिखने के लिए अधिसूचना जारी की थीण् इसके अलावा साल 2021 में उत्तराखंड के बागेश्वर के जिला मजिस्ट्रेट विनीत कुमार ने भी जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में अनौपचारिक ड्रेसिंगए जींस और टी.शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश भी पारित किया थाण्

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