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CG- पत्नी के साथ अप्राकृतिक सेक्स मामले में कोर्ट ने पति को 9 साल कैद, ससुर, सास और ननद को भी भेजा जेल

दुर्ग 25 दिसंबर 2023। पत्नी के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले कारोबारी को कोर्ट ने दोषी माना है। दुर्ग कोर्ट ने आरोपी कारोबारी को 9 साल की सजा सुनवायी है। सात साल चले केस के बाद कोर्ट ने कारोबारी को दोषी माना है। अननेचुरल सेक्स एवं मारपीट के मामले में दुर्ग फास्ट ट्रैक कोर्ट ने  फैसला दिया है । पीड़िता ने धारा 377 अननेचुरल सेक्स, 498ए दहेज प्रतिशोध अधिनियम के तहत सुपेला थाने में 7 मई 2016 शिकायत दर्ज कराई थी।

दरअसल कारोबारी निमिष अग्रवाल की शादी 2007 में हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही कारोबारी ने अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। कारोबारी अपनी पत्नी को अप्राकृतिक सेक्स के लिए भी मजबूर करता था। पति की प्रताड़ना से तंग आकर उसने 2016 में ससुराल को छोड़कर मायके रहने आ गई।

बाद में पीड़िता ने एक बच्ची को गोद लिया और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया दुर्ग जिले की फास्ट कोर्ट ने शनिवार को अप्राकृतिक सेक्स और दहेज प्रताड़ना के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। दुर्ग फास्ट ट्रैक कोर्ट में की गई। कोर्ट ने सारे सबूतों और बयानों के आधार पर पीड़िता के पति निमिष अग्रवाल को धारा 377 का अपराधी पाया, जिसमें उसे 9 साल के सश्रम कारावास और 10000 के अर्थ दंड की सजा सुनाई गई।

इसके साथ ही धारा 323 के अधीन दंडनीय अपराध में 1 साल के सश्रम कारावास और 1000 के अर्थ दंड की सजा सुनाई गई।इसके साथ ही ससुर सुनील अग्रवाल, सास रेखा अग्रवाल को धारा 323 का दोषी मानते हुए 10 माह की कैद और 1000 के अर्थ दंड की सजा सुनाई गई। ननद नेहा अग्रवाल को धारा 323 का दोषी मानते हुए 6 माह की कैद और 1000 रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई गई।

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