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CG NEWS : जब क्रास वोटिंग की शिकायत पहुंची महिला आयोग… जानिये भी फिर आयोग ने कैसे किया इस मामले का खात्मा… पढ़िये पूरा मामला

बालोद 17 अगस्त 2022। महिला आयोग में एक राजनीतिक प्रकरण की शिकायत पहुंची। मामला नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव में क्रास वोटिंग का था। हालांकि ये मामला महिला आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर का था, लिहाजा दोनों पक्षों को समझाईश देकर आयोग ने मामले को नस्तीबद्ध करा दिया। दरअसल बुधवार को महिला आयोग की सुनवाई बालोद में थी। सुनवाई के दौरान एक प्रकरण नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी को अध्यक्ष पद में हार का सामना करना पड़ा था जो इस प्रकरण में अनावेदक है और उनके द्वारा अपनी पार्टी कार्यालय में एक लिखित शिकायत किया गया था जिसमें आवेदिका का नाम एवं दो अन्य संदेही के उपर उन्हें क्रास वोटिंग का संदेह था।

जिस पर पार्टी बैठक में अनावेदकगणों ने यह निर्णय लिया किया इस आवेदन को प्रदेश भाजपा कार्यालय भेजा गया और अनावेदकगणों अनुशंसा के लगभग 02 वर्ष बाद आवेदिका को भारतीय जनता पार्टी से निष्काषित कर दिया गया। आयोग द्वारा उभय पक्ष को सुना गया चुंकि यह प्रकरण नगर पालिका परिषद चुनाव में क्रास वोटिंग के दुष्परिणाम के कारण समाचार पत्रों में छपी खबर से आवेदिका को अपनी मानहानी कारक लगी है  आयोग द्वारा पुछे जाने पर आवेदिका ने कहा कि इन अनावेदक के संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय बालोद में भी शिकायत दी गई है जिसमें किसी प्रकार की कार्रवाई नही हुई है।

आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण उनकी व्यक्तिगत मानहानी और अनावेदकों के द्वारा चुनाव में क्रास वोटिंग के विषय से जुड़ा है। जिस पर निर्णय केवल न्यायलयीन प्रकरणों के द्वारा ही किया जाना संभव है। जिसका क्षेत्राधिकार केवल दीवानी न्यायालय एवं अपराधिक न्यायालय को है। आयोग ने दोनो पक्षों को समझाईश दिया कि वे चाहे तो एक दुसरे के विरुद्ध मानहानी का दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। इस समझाईश के साथ प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।  

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