हेडलाइन

CG Teacher Vacancy : 12489 पदों की शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को मिलेगा बोनस अंक, प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर DPI ने दिया निर्देश..

रायपुर 13 मई 2023। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती में अतिथि शिक्षकों कों बोनस अंक दिए जाएगें। लोेक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को अतिथि शिक्षकों को प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निर्देश जारी किए है।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के आदेशानुसार प्रदेश में शिक्षकों के 12 हजार 489 पदों पर भर्ती की जा रही है। इसमें शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षक को प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक तथा अधिकतम 10 अंक संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में अतिथि शिक्षकों को प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने कहा है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी शैक्षणिक सत्र में एक वर्ष से कम अवधि के अध्यापन के लिए शून्य अंक देय होगा। एक पूर्ण शैक्षणिक सत्र के अध्यापन के लिए 2 अंक देय होगा।

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों कोे प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा है कि निर्धारित प्रक्रिया अनुुसार प्रमाण पत्र उन्हीं अभ्यर्थियों को जारी किया जाए, जिन्हें छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 24 जून 2019 को जारी पत्र अनुसार अतिथि शिक्षक के रूप में शासकीय शालाओं में अध्ययन हेतु व्यवस्था की गई है। इसके लिए आवेदक को अपनी कार्यावधि की स्वघोषणा पत्र के साथ आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। आवेदनकर्ता आवेदन पत्र में व्यापम पोर्टल पर बनाई गई अपनी इनरोलमेंट नंबर एवं व्यापम में पंजीकृत अपना मोबाईल नंबर अंकित करेंगे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्राप्त आवेदनों का संबंधित प्राचार्य के प्रमाणीकरण उपरांत, व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने पर निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र, विशेष वाहक के माध्यम से लोक शिक्षण संचालनालय भिजवाएंगे, यहां से हस्ताक्षर होने के बाद प्रमाण पत्र अपने कार्यालय से संबंधित को वितरित किया जाएगा।

प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी

  1. प्रमाण पत्र उन्ही अभ्यर्थियों को जारी किया जाये जिन्हें छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 12-7/2014/20-2, अटल नगर, रायपुर, दिनांक 24/06/2019 के अनुसार अतिथि शिक्षक के रूप में शासकीय शालाओं में अध्यापन हेतु व्यवस्था किया गया है।
  2. आवेदक अपनी कार्यावधि की स्वघोषणा पत्र के साथ आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। आवेदनकर्ता आवेदन पत्र में व्यापम पोर्टल पर बनाई गई अपनी इनरोलमेंट नंबर एवं व्यापम मेंपंजीकृत अपना मोबाईल नंबर अंकित करेंगे।
  3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्राप्त आवेदनों का संबंधित प्राचार्य के प्रमाणीकरण उपरांत, व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने पर निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र, विशेष वाहक के माध्यम से लोक शिक्षण संचालनालय भिजवायेंगे। यहां से प्रतिहस्ताक्षर होने के बाद प्रमाण पत्र अपने कार्यालय से संबंधित को विस्तारित करेंगे।
  4. किसी भी शैक्षणिक सत्र में एक वर्ष से कम अवधि के अध्यापन के लिए शून्य अंक देय होगा।
  5. एक पूर्ण शैक्षणिक सत्र के अध्यापन के लिए 02 अंक देय होगा।
  6. अभ्यर्थियों के व्यापक हित में इसका प्रचार प्रसार डी.ई.ओ. एवं बी.ई.ओ. कार्यालय के माध्यम से – कराना सुनिश्चित करें।

Back to top button