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करोड़पति बनने का मौंका : घर में पड़ा 200 रूपयें का GST बिल आपको बना सकता है करोड़पति,सरकार आज से ला रही हैं ये शानदार योजना

नई दिल्ली 1 सिंतबर 2023। अगर आप अपनी छोटी-मोटी खरीदी पर बिल नही लेते है, तो आप बड़ी गलती कर रहे है। जीं हां अगर आपके जेब में 200 रूपये का भी जीएसटी बिल पड़ा है,तो आप उस जीएसटी बिल से अब करोड़पति बन सकते है। दरअसल सरकार ने जीएसटी बिल की संख्या को बढ़ाने के लिए “मेरा बिल मेरा अधिकार” योजना शुरू की है। यह योजना आज 1 सितंबर 2023 से शुरू हो रही है। मतलब आपके खाने-पीने, कपड़े, राशन का बिल आपको अब 1 करोड़ रूपये जिता सकता है।

मामूली खरीदी पर जीएसटी बिल लेने पर सरकार 1 करोड़ रूपये का इनाम देगी, सुनने में आपको गप लग सकता है, लेकिन ऐसा ही है। जीं हां सरकार की तरफ से जीएसटी काउंसिल ग्राहकों के लिए एक शानदार. स्कीम लेकर आई है “मेरा बिल मेरा अधिकार” योजना। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को अपनी खरीददारी के जीएसटी बिल को ऐप पर अपलोड करना होगा। इसके बाद हर महीने निकलेगी लॉटरी और मिलेंगे लाखों के इनाम। योजना आज 1 सितंबर 2023 से शुरू हो रही है और देश का कोई भी नागरिक इसमें भाग ले सकता है।

दरअसल वित्त मंत्रालय के मुताबिक मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के तहत लोगों को 1 करोड़ इनाम के साथ कई और इनाम भी मिलेंगे। योजना में हर महीने सरकार लॉटरी के माध्यम से 800 लोगों को चुनेगी। ये 800 लोग वो होंगे जो हर महीने अपना जीएसटी बिल मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप पर अपलोड करेंगे। इन 800 लोगों को 10 हजार रुपये का ईनाम भी मिलेगा। इसके बाद एक और स्लैब है 10 लाख रुपये का इसके अंतर्गत 10 लकी लोग चुने जाएंगे। इसके बाद बारी आएगी करोड़पति बनने की, इसमें एक करोड़ का इनाम सरकार द्वारा तिमाही के आधार पर दिया जाएगा।


सरकार के मुताबिक ये योजना मौजूदा वक्त में चुनिंदा राज्यों के लिए ही है। इन राज्यों में गुजरात, असम, हरियाणा और केंद्रशासित प्रदेश जैसे दमन और दीव, दादर नगर हवेली और पुडुचेरी शामिल हैं। ऐप की आधिकारिक साइट ‘web.merabill.gst.gov.in’ पर जाकर भी बिल अपलोड किये जा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम 200 रुपये का जीएसटी बिल अपलोड करना होगा। मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप के मुताबिक सिर्फ B2C बिल ही इस योजना के दायरे में आएंगे। मतलब ऐसे बिल जो किसी दुकान, मॉल या संस्थान से सीधे एंड यूजर को दिए गए हैं। B2B यानी कमर्सियल बिल इस योजना का हिस्सा नहीं है।

इसके लिए ग्राहकों को ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ ऐप पर अपने बेसिक डिटेल्स से लॉगिन करना होगाै। एक यूजर महीने में 100 से ज्यादा बिल अपलोड नहीं कर सकता हैै, हालांकि बिलों की संख्या पर चीजें साफ़ नहीं हैं। कई खबरों में इसकी लिमिट 25 बताई गई हैै। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि पेट्रोल का बिल इस योजना का हिस्सा नहीं है, लेकिन एलपीजी गैस का बिल इस योजना में इस्तेमाल हो सकता हैै। स्कूल की फीस अगर B2C कैटेगरी में आती है, तो वो भी योजना का हिस्सा होगीै। इस योजना का लाभ पाने के लिए जीएसटीआईएन (GSTIN) इनवॉइस नंबर, बिल का अमाउंट, टैक्स अमाउंट और डेट आदि की जानकारी भी दर्ज करनी होगीै।

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