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DEO बहाल: हाईकोर्ट ने दिया जिला शिक्षा अधिकारी के सस्पेंशन खत्म करने का आदेश, प्रमोशन पोस्टिंग संशोधन मामले में हुए थे निलंबित

बिलासपुर 18 जनवरी 2024। शिक्षक पदस्थापना संशोधन निरस्तीकरण मामले मे निलंबित बलौदाबाजार भाटापारा के जिला शिक्षा अधिकारी सीएस धुर्वे का सस्पेंशन हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया है। हाईकोर्ट ने DEO सीएस धुर्वे का सस्पेंशन रद्द कर बहाल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता सीएस ध्रुव बलौदाबाजार भाटापारा जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में पदस्थ थे।

उन्हें दिनांक 1 अगस्त 2023 को शिक्षकों के पदस्थापना संशोधन मामले मे गडबडी के आरोप के विभाग ने निलंबित कर दिया था। सीएस ध्रुव उस कमेटी के सदस्य थे, जिन्होंने प्रमोशन संशोधन की अनुशंसा की थी। लिहाजा, कमेटी के सदस्य होने के कारण उन्हें सस्पेंड किया गया था। 15 सितंबर 2023 को उन्हें विभागीय जांच हेतु आरोप पत्र दिया गया। 22 नवंंबर 2023 को निलंबन अवधि बढ़ाने हेतु आदेश दिया गया था। निलंबन आदेश को अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के जरिये हाईकोर्ट में इस आधार पाए चुनौती दी गई कि निलंबन की अवधि तीन माह से अधिक नहीं हो सकती।

यदि उसे जारी रखना हैं तो तीन माह के अंदर ही निलंबन अवधि बढ़ाने का आदेश जारी करना होगा। जिसका पालन इस प्रकरण में नहीं किया गया। प्रकरण की सुनवाई जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ में हुई। न्यायालय ने आदेश दिया कि निलंबन अवधि 1 अगस्त 2023 की वैधता 1 नवंबर 2023 तक थी। तीन माह व्यतीत होने के बाद 22 नवंबर 2023 को बढ़ाया गया। तीन माह समाप्त होते ही निलंबन समाप्त हो गया, उसे बाद में नहीं बढ़ाया जा सकता। इस कारण याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी निलंबन समाप्त कर उसे बहाल करने का आदेश दिया जाता हैं ।

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