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बैंक की लापरवाही से बंसल न्यूज के संपादक पर दर्ज हो गया FIR….चैनल की आपत्ति के बाद शुरू हुई जांच तो हुआ खुलासा….बिना जानकारी जुटाये ही करवा दिया था मामला दर्ज….अब बैंक ने मानी गलती… पुलिस को भी जारी करना पड़ा स्पष्टीकरण…

 रायपुर 26 जुलाई 2022। बैंक की लापरवाही से एक पत्रकार पर FIR  दर्ज हो गया। सिर्फ नाम एक होने को आधार बनाकर ना सिर्फ कोर्ट को गलत सूचना दी, बल्कि पुलिस से भी गलत जानकारी के आधार पर मामला दर्ज करा लिया। मामला भिलाई के बैंक ऑफ बड़ौदा का है। बैंक ने धोखाधड़ी के मामले में बंसल न्यूज के मध्यप्रदेश समाचार संपादक विजय कुमार पांडया पर दर्ज करायी थी। हैरानी की बात ये है कि बैंक ने इस मामले में ना तो तफ्तीश की और ना ही कोई साक्ष्य जुटाया।

डिफाल्टर का नाम सिर्फ विजय पांडया होने पर बैंक ने असली गुनाहगार की जगह प्रतिष्ठित पत्रकार पर जुर्म दर्ज करा दिया। इधर मामले में पर बंसल न्यूज के छत्तीसगढ़ संपादक ने आपत्ति दर्ज कराते हुए मामले की जांच केलिए पत्र लिखा…तो आनन-फानन में बैंक प्रबंधन और पुलिस प्रशासन भी हरकत में आया और अपनी गलती स्वीकार की। अब इस मामले में पीड़ित पत्रकार विजय कुमार पांडया ने मानहानि का मुकदमा दायर होने की बात कही है।

दरअसल 25 जुलाई को बैंक आफ बड़ौदा भिलाई की तरफ से पुरानी भिलाई थाने में बंसल न्यूज मध्यप्रदेश के समाचार संपादक विजय कुमार पांडया के नाम और पद को उल्लेखित करते हुए FIR दर्ज करायी। बैंक के मुताबिक होम लोन के नाम पर विजय पांडया ने 75 लाख रूपये का फर्जीवाड़ा किया है। शिकायत दर्ज हुई तो हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया में FIR की कॉपी वायरल होने लगी। इधर चैनल को जब इस मामले में जानकारी हुई, तो वो भी सकते में आ गये।

मामले पर विजय कुमार पांडया ने बताया कि आज तक उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसी बैंक से लोन लिया ही नहीं है। यही नहीं जिस भिलाई में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, वहां से कभी उनका कोई वास्ता ही नहीं रहा। अपन पक्ष में सबूत के तौर पर पत्रकार विजय पांडया ने आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी भेजे। इधर इस मामले में बसंल न्यूज के स्थानीय संपादक आदित्य नामदेव ने एसएसपी दुर्ग को पत्र लिखकर जांच की मांग की।

पुलिस ने जब इस मामले में बैंक को दर्ज नाम की तस्दीक करने को कहा, तो बैंक प्रबंधन के हाथों से तोते उड़ गये। बैंक प्रबंधन ने जिस बंसल न्यूज के समाचार संपादक विजय कुमार पांडया पर FIR दर्ज करायी थी, उसका इस मामले से कोई वास्ता ही नहीं था। सिर्फ नाम विजय पांडया को छोड़ दिया जाये तो ना तो पिता का नाम समान था, ना पत्नी का नाम समान था, यहां तक की जन्मतिथि भी आरोपी और पत्रकार की अलग-अलग थी। इस मामले में बैंक प्रबंधन ने स्पष्टीकरण देते हुए लिपिकीय त्रुटि की वजह से भ्रम की स्थिति बनने की बात कही है। वहीं पुलिस ने भी इस मामले में गलत सूचना की वजह से विजय पांडया की वजह से पत्रकार विजय पांडया के नाम पर FIR दर्ज करने की बात कही है।

हालांकि इस मामले में पीड़ित विजय पांडया ने 1 करोड़ रूपये की मानहानि की बात कही है।

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