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CG कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर: NPS से एकमुश्त राशि निकालने की सीमा बढ़ाई गयी… जानिए रिटायरमेंट के पहले और बाद में अधिकतम कितनी राशि निकाल सकते हैं

रायपुर 5 अक्टूबर 2021। शासकीय कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। NPS से एकमुश्त राशि निकालने की सीमा बढ़ा दी गयी है। PFRDA सर्कुलर के बाद छत्तीसगढ़ संचालनालय लोक लेखा एवं पेंशन विभाग ने सभी ट्रेजरी को निर्देश जारी कर दिया है।

नये निर्देश के मुताबिक रिटायरमेंट के पहले शासकीय कर्मचारी अपने नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS से अब ढाई लाख रुपये तक एकमुश्त निकाल सकते हैं। पहले ये राशि निकालने की सीमा 1 लाख रुपये तक की ही थी।

वहीं रिटायरमेंट के बाद कोई भी शासकीय कर्मचारी NPS से 5 लाख रुपये तक निकाल सकता है। पहले इसकी अधिकतम सीमा 2 लाख रुपये तक ही थी। राशि आहरण के बाद शेष राशि से कर्मचारी का पेंशन निर्धारित किया जाएगा।

उसी तरह किसी कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके दावेदार NPS से 5 लाख तक की राशि एकमुश्त निकाल सकते हैं। पहले ये राशि भी अधिकतम 2 लाख रुपये तक ही थी।

नये निर्देश को लेकर संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ की तरफ से सभी ट्रेजरी आफिसर को पत्र जारी कर दिया गया है, साथ ही ये निर्देश भी दिया है कि वो अपने अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को इसकी जानकारी दें।

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