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हाईकोर्ट : प्रधान पाठक के खिलाफ रिकवरी आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, रिटायरमेंट के बाद विभाग ने जारी किया था आदेश, पढ़े मामला

बिलासपुर 3 मई 2023। रिटायर प्रधान पाठक को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने प्रधान पाठक के खिलाफ रिकवरी आदेश पर रोक लगा दी है। बिलासपुर के सीपत निवासी सूर्यप्रकाश मिश्रा शासकीय प्राथमिक शाला, सीपत जिला बिलासपुर में प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ थे। 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर वे सेवानिवृत्त हुए, लेकिन रिटायमेन्ट के एक माह पूर्व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मस्तुरी द्वारा उनके सेवाकाल के दौरान अधिक वेतन भुगतान का हवाला देकर सेवानिवृत्ति देयक से रू. 1,38,153 /- का वसूली आदेश जारी कर वसूली कर ली गई।

उक्त वसूली आदेश से क्षुब्ध होकर सूर्यप्रकाश मिश्रा द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं घनश्याम शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की गई। अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं घनश्याम शर्मा द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में वर्ष 2015 में स्टेट ऑफ पंजाब विरूद्ध रफीक मसीह एवं अन्य एवं वर्ष 2022 में थामस डेनियल विरुद्ध स्टेट ऑफ केरला एवं अन्य के वाद में यह महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है कि किसी भी तृतीय श्रेणी कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी से सेवानिवृत्ति दिनांक से 05 (पांच) वर्ष पूर्व अधिक वेतन भुगतान का हवाला देकर रिटायरमेन्ट के पश्चात् किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती है।

याचिकाकर्ता के विरूद्ध वसूली आदेश जारी किये जाने के पूर्व उसे कारण बताओ नोटिस जारी कर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान ना किये जाने से उक्त वसूली आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। हाईकोर्ट जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय द्वारा उक्त रिट याचिका की सुनवाई के पश्चात् सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित न्यायदृष्टांत के आधार पर उक्त आधारों पर कि तृतीय श्रेणी एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी के रिटायरल डयूज से किसी भी प्रकार की वसूली नहीं हो सकती है उक्त वसूली आदेश को निरस्त कर सम्पूर्ण राशि याचिकाकर्ता को वापस दिये जाने हेतु आदेशित किया गया।

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