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IMPORTENT NEWS: आधार-पैन लिंक के लिए 30 जून अंतिम तारीख

नई दिल्ली 8 जून 2023 अगर आप नहीं चाहते कि आपका पैन कार्ड (PAN Card) रद्दी में तब्दील हो जाए और आपके कई वित्तीय काम उलझ जाएं, तो फिर अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ आज ही लिंक (PAN-Aadhaar Link) कर लें. हालांकि, इस काम को पूरा करने के लिए 30 जून की डेडलाइन तय की गई है. अगर इस निर्धारित लास्ट डेट तक आप ये काम करने से चूक जाते हैं, तो फिर आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा यानी इसे बंद कर दिया जाएगा. वहीं अगर बंद पैन कार्ड का इस्तेमाल आप किसी काम में करते हैं, तो फिर आपके ऊपर जुर्माने की कार्रवाई हो सकती है.

आधार-पैन लिंक करने की लास्ट डेट बीते पांच सालों में कई बार बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन इस बार ऐसा होने की संभावना कम ही नजर आ रही है, मतलब काम तुरंत निपटाने में भलाई है. आइए जानते हैं अब तक इस काम के लिए कितनी बार डेडलाइन (PAN-Aadhaar Linking Deadline) बढ़ाई जा चुकी है.

पांच साल में ऐसे बढ़ती गई लास्ट डेट
इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों पर नजर दौड़ाएं तो जिन लोगों का पैन कार्ड 1 जुलाई 2017 से पहले जारी किया गया है, उन्हें अपना पैन-आधार लिंक कराना जरूरी है. हर साल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा इस संबंध में सर्कुलर जारी कर तय तिथि तक आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने की हिदायत दी जाती है. हालांकि, सहूलियत देते हुए इसकी लास्ट डेट को लगातार बढ़ाया भी जाता रहा है.

कोरोना के चलते बढ़ती गई डेडलाइन
पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार (Aadhaar) लिंकिंग की समयसीमा बढ़ाने का सिलसिला यहीं नहीं थमा, 31 मार्च की तय डेट को इस साल भी बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 कर दिया गया था और बाद में इस काम के लिए 31 मार्च 2020 तक का समय दे दिया गया. ये लगातार आठवीं बार था, जब आधार और पैन लिंक करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया गया था. सरकार को लग रहा था कि अब इस काम के प्रति लोगों में खासी जागरुकता पैदा हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

10,000 रुपये तक लग सकता है जुर्माना
पैन कार्ड आज के समय में हर वित्तीय काम-काज के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज बन गया है. आयकर की धारा 1961 के तहत PAN Card धारकों को इसे अपने आधार कार्ड के साथ लिंक करना अनिवार्य किया गया है. इस काम को न कर पाने वाले लोगों पर जुर्माने का भी प्रावधान है. पैन कार्ड डीएक्टिवेट होने के बाद डाक्यूमेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किए जाने पर 10,000 रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है. ये जुर्माना इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत लग सकता है. पैन कार्ड के रद्दी हो जाने की स्थिति में आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम नहीं कर पाएंगे.

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