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शिक्षक ट्रांसफर मामले में DEO पर गिरी गाज… शिक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस, 7 दिन में जवाब किया तलब… कलेक्टर को गलत प्रस्ताव…

रायपुर 18 अक्टूबर 2022। अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर तबादला प्रस्ताव तैयार करना गरियाबंद DEO को भारी पड़ गया है। शिक्षा विभाग ने DEO को नोटिस जारी कर गरियाबंद जिला शिक्षा अधिकारी करमन खटकर को नोटिस जारी किया है। डीईओ को सात दिन के भीतर शिक्षा विभाग को अपना जवाब देना होगा। दरअसल 18 अगस्त को गरियाबंद जिले से शिक्षकों का ट्रांसफर आदेश जारी किया गया था। इनमें 45 सहायक शिक्षक और 20 शिक्षकों के नाम थे।

तबादला नीति में इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि जिला कैडर के ही कर्मचारियों का ट्रांसफर कलेक्टर स्तर पर किया जायेगा। लिहाजा 65 सहायक शिक्षकों व शिक्षकों के ट्रांसफर में से जिन 20 शिक्षकों का तबादला हुआ था, उनका तबादला आनन फानन में रद्द किया गया। शिकायत ये विभाग को मिली है कि DEO ने ही सहायक शिक्षकों के साथ शिक्षकों के ट्रांसफर सूची का प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा था।

जिस पर मंत्री ने अनुमोदन दिया और फिर कलेक्टर की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया। तबादला नीति के मुताबिक जिला स्तरीय अधिकारी यानि डीईओ को विस्तृत परीक्षा के बाद कलेक्टर के जरिये प्रभारी मंत्री को प्रस्ताव भेजा जाना था। प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद कलेक्टर को आदेश जारी ककरना था। शिकायत के मुताबिक डीईओ ने ही शिक्षक संवर्ग के भी तबादले का प्रस्ताव भेजा था। जबकि, ऐसा नहीं किया जाना था। शिक्षा विभाग ने इसे 1965 सिविल सेवा आचरण के नियम 3 के खिलाफ माना है।

विभाग ने इसे लेकर 7 दिन के भीतर जवाब मांगा है। अगर 7 दिन के भीतर डीईओ की तरफ से जवाब नहीं आता है तो एकतरफा कार्रवाई की जायेगी।

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