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सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट लाइक करना अपराध है या नहीं , शेयर किया तो अपराध – हाईकोर्ट

इलाहाबाद 28 अक्टूबर 2023|इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया पर किसी ‘‘आपत्तिजनक’’ पोस्ट को ‘लाइक’ करना कोई अपराध नहीं है। हालांकि, ऐसी सामग्री को शेयर करने या दोबारा पोस्ट करने पर दंडात्मक परिणामों का सामना करना होगा। अदालत ने बुधवार को अपनी टिप्पणियों में कहा कि इस तरह के पोस्ट को शेयर करना सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धारा 67 के तहत ‘‘प्रसार’’ माना जाएगा और दंडनीय होगा। 

अदालत ने क्या कहा?

दरअसल, जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने आगरा के मोहम्मद इमरान के खिलाफ आईटी अधिनियम की धारा 67 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की अन्य धाराओं के तहत लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की है। गैरकानूनी जमावड़े के लिए किसी अन्य व्यक्ति की पोस्ट को लाइक करने के कारण मोहम्मद इमरान के खिलाफ मुकदमा शुरू किया गया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मुझे ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली जो याचिकाकर्ता को किसी आपत्तिजनक पोस्ट से जोड़ सके, क्योंकि याचिकाकर्ता के फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट उपलब्ध नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।

धारा 67 आईटी अधिनियम लागू नहीं होगा”

न्यायमूर्ति देशवाल ने स्पष्ट किया, ”यह आरोप लगाया गया है कि केस डायरी में ऐसी सामग्री है जो दर्शाती है कि आवेदक ने गैरकानूनी सभा के लिए फरहान उस्मान की पोस्ट को लाइक किया है. लेकिन किसी पोस्ट को लाइक करने का मतलब पोस्ट को प्रकाशित या प्रसारित करना नहीं होगा इसलिए, केवल किसी पोस्ट को लाइक करने पर धारा 67 आईटी अधिनियम लागू नहीं होगा.”

अदालत ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि आईटी अधिनियम की धारा 67 अश्लील सामग्री से संबंधित है, न कि उत्तेजक सामग्री से. काज़मी को सोशल मीडिया पर उत्तेजक संदेशों को लाइक करने के लिए एक आपराधिक मामले का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप मुस्लिम समुदाय के लगभग 600-700 लोगों ने बिना अनुमति के जुलूस निकाला. आगरा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने आरोप पत्र पर ध्यान दिया और 30 जून को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. 

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