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DEO दफ्तर की कुर्की का आदेश : शिक्षक की मौत के बाद नहीं दी ग्रेच्युटी की राशि… डेढ़ साल से दिवंगत…

राजनांदगांव 8 नवंबर 2022। शिक्षक की मौत के बाद उनकी पत्नी को ग्रेजुएटी राशि नहीं दिए जाने के मामले में नियंत्रण प्राधिकारी ने शिक्षा महकमे के कार्यालय को कुर्क करने का आदेश दिया है। सीएमएचओ कार्यालय के बाद यह दूसरा सरकारी दफ्तर है जिसकी कुर्की का आदेश दिया गया है। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग के अधीन ज्योतिंद्र श्रीवास्तव की डेढ़ साल पहले आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। मृत्यु पश्चात मृतक की पत्नी आभा श्रीवास्तव को विभाग की ओर से ग्रेच्युटी राशि 7, 33000 मिलना था, लेकिन विभाग उस राशि पर कुंडली मारकर बैठ गया। इस मामले में प्रार्थिया स्टेशन पारा निवासी आभा श्रीवास्तव हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल बुढ़ान छापर ब्लॉक डोंगरगढ़ में उनके पति ज्योतिंद्र श्रीवास्तव बतौर शिक्षक पदस्थ थे। 1998 से 12 अप्रैल 2021 तक जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्यरत रहे। 12 अप्रैल 2021 की शाम को उनकी मौत हो गई। मौत के बाद अब तक उपादान की राशि पीड़िता को नहीं दी गई है। 

इसके बाद दिवंगत शिक्षक की पत्नी आभा श्रीवास्तव मामले में नियंत्रण प्राधिकारी के सामने शिकायत दर्ज कराई। प्राधिकारी आर के प्रधान ने सुनवाई के बाद शिक्षा महकमे के दफ्तर को कुर्क की राशि दिए जाने का निर्देश दिया है। स्वर्गीय ज्योतिंद्र श्रीवास्तव 1998 से 12 अप्रैल 2021 तक जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्यरत थे। 12 अप्रैल 2021 को उनका निधन हो गया। मौत के बाद उपदान ग्रेच्युटी की राशि को लेकर मृतक की पत्नी लगातार चक्कर लगा रही थी। नियंत्रक अधिकारी कि प्रार्थी के पति की सेवा 23 वर्ष तक बताई है।

आवेदन में शिक्षक के तौर पर 55, 300 रूपये की आखिरी वेतन प्राप्त करने की जानकारी अंतिम वेतन के आधार पर ग्रेच्युटी की राशि लगभग ₹7, 33934 की गई थी। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग नियम का पालन नहीं किया। उत्पादन भुगतान अधिनियम की धारा 69 का पालन नहीं किये जाने के कारण उत्तरदाई नियंत्रण अधिनियम की शर्तों के मुताबिक 13 मई 2021 के आदेश में 10% साधारण ब्याज की दर से भुगतान करने का आदेश जारी किया है।

इस प्रकरण में विभाग की ओर से उपादान भुगतान अधिनियम की धारा 1972 की धाराओं का पालन नहीं किया गया। धारा 7(3) अंतर्गत प्रार्थी ब्याज भुगतान के लिए भी उत्तरदायी है। नियंत्रण प्राधिकारी आरके प्रधान ने उपादान अधिनियम की धारा 1972 के तहत प्रार्थी को 7 लाख 33 हजार 934 रुपए वास्तविक भुगतान 13 मई 2021 के आदेश से 10 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है।

मृतक श्रीवास्तव संबंधित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में शिक्षक पंचायत संवर्ग में 5 अक्टूबर 1998 से 30 अगस्त 2018 तक कार्यरत रहे। 2018 में संविलियन हुआ। उनकी सेवा ब्रेक नहीं हुई है इस वजह से कुल सेवा अवधि 23 वर्ष मानी गई। नवीन अंशदायी पेंशन योजना के सदस्यों के लिए सेवानिवृत्ति उपादान व मृत्यु उपादान लागू की गई है। अब इस मामले में नोटिस का जवाब नहीं मिलने के बाद भू राजस्व संहिता के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

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