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प्राचार्य पदोन्नति : याचिकाकर्ता ने शासन को सौंपी प्राचार्य पदोन्नति में सुप्रीम कोर्ट की नोटिस की कॉपी, 4 अगस्त को सुनवाई

रायपुर 11 मई 2023। याचिकाकर्ता रामगोपाल साहू व चिंताराम कश्यप ने मुख्य सचिव छ ग शासन, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़, अध्यक्ष / सचिव छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर को प्राचार्य पदोन्नति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नोटिश की कापी सौंप कर बिना व्याख्याता एल बी संवर्ग को शामिल किए प्राचार्य पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है।

ज्ञात हो कि माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के आदेश दिनांक 9 मार्च 2023, जो कि युगल पीठ के रीट एप्लीकेशन क्रमांक 196/ 2002,,30/3/ 2023 डब्ल्यू पी एस 1472/ 2021 जिसे खारिज किया गया था, के विरुद्ध याचिकाकर्ता रामगोपाल साहू व चिंताराम कश्यप द्वारा व्याख्याता एल बी संवर्ग को प्राचार्य के पद पर पदोन्नति से वंचित करने के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता आशुतोष घड़े द्वारा एस एल पी 6708 /2023 दायर किया गया है।

उपरोक्त प्राचार्य पदोन्नति हेतु दाखिल याचिका को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ को नोटिस जारी कर 4 अगस्त 2023 तक जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, साथ ही इस नोटिस की प्रति सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ शासन को 3 मई 2023 को जारी किया गया है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि पूर्व के अनुभव को आधार मानकर शासकीय किया गया है, फिर उसी अनुभव को प्राचार्य पदोन्नति हेतु अस्वीकार करना विधि विरुद्ध है, अतः स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्य पदोन्नति की प्रक्रिया को रोककर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तक पदोन्नति की कार्यवाही अवरुद्ध रखने माननीय सुप्रीम कोर्ट से जारी नोटिस की प्रति संलग्न करते हुए पत्र जमा किया है।

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