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प्रमोशन अपडेट : “3 दिन के भीतर हिंदी विषय की प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक हटायें” बिलासपुर JD को जारी हुआ लीगल नोटिस, पढ़ें

बिलासपुर 8 मई 2023। प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट ने भले ही मार्च में अपना फैसला सुना दिया हो, लेकिन अभी भी कुछ मामले हाईकोर्ट में अटके पड़े हैं। हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका की वजह से कुछ विषय की प्रमोशन प्रक्रिया बाधित भी हो रही है। ऐसा ही एक प्रकरण है संस्कृत और हिंदी विषय को लेकर। हालांकि हाईकोर्ट ने स्टे संस्कृत विषय पर लगाया है, लेकिन हिंदी-संस्कृत के संयुक्त सीनियरिटी लिस्ट की वजह से प्रमोशन की प्रक्रिया दोनों विषय की बाधित हो रही है। बिलासपुर और दुर्ग संभाग से हिंदी और संस्कृत विषय के प्रमोशन के लिए काउंसिलिंग की डेट जारी की थी, लेकिन हाईकोर्ट के अधिवक्ता की तरफ से संयुक्त संचालक को संस्कृत विषय के स्टे की जानकारी देते हुए नोटिस जारी कर दी गयी। जिसके बाद दुर्ग और बिलासपुर संभाग में हिंदी-संस्कृत विषय के प्रमोशन के लिए काउंसिलिंग को स्थगित कर दिया गया।

संस्कृत में स्टे की वजह से हिंदी विषय की भी प्रमोशन प्रक्रिया बाधित होने से सहायक शिक्षक काफी नाराज हैं। इधर बिलासपुर संयुक्त संचालक को अधिवक्ता गोविंद देवांगन ने लीगल नोटिस जारी कर हिंदी विषय की काउंसिलिंग पर लगी रोक हटाने को कहा है। नोटिस में बिलासपुर जेडी के कहा गया है कि हिंदी विष्य की काउंसिलिंग के लिए 4 मई और 5 मई की तारीख तय की गयी थी, लेकिन उसे आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

नोटिस में कहा है गया है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ संस्कृत विषय में प्रमोशन पर स्टे दिया है, ऐसे में हिंदी विषय के लिए प्रमोशन के पात्र शिक्षकों को जल्द से जल्द पदोन्नति दी जाये। नोटिस में कहा गयाहै कि अगर हिंदी और संस्कृत के रिक्त पदों की संख्या संयुक्त रूप से दर्शायी गयी है तो आधे पदों पर प्रमोशन किया जा सकता है। नोटिस जारी कर कहा गया है कि अगर तीन दिन के भीतर हिंदी विषय के लिए प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गयी, तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की जायेगी।

हिंदी साहित्य पदोन्नति के लिए हाईकोर्ट अधिवक्ता से मिले बिलासपुर संभाग फेडरेशन

बिलासपुर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के नेता प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत बनर्जी प्रदेश महासचिव अश्वनी कुर्रे जांजगीर जिला अध्यक्ष रविंद्र राठौर के नेतृत्व में हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट गोविंद देवांगन जी से भेंट कर हिंदी साहित्य पदों पर पदोन्नति ना होने पर फेडरेशन के नेता हाई कोर्ट अधिवक्ता गोविंद देवांगन से भेंट कर पदोन्नति की रास्ता खोलने वृहद चर्चा किया सभी कानूनी पहलू पर विचार किया ।फेडरेशन के नेताओं ने बताया कि हिंदी साहित्य में किसी प्रकार के पदोन्नति पर रोक नहीं है इसके बावजूद हिंदी विषय पर संयुक्त संचालक ने रोक दिया है ।अतः इन सभी मामलों को ध्यान में रखते हुए सभी बातें अधिवक्ता को बताया गया अधिवक्ता ने कहा की तत्काल सारी कानूनी पहलुओं पर विचार करके एक लीगल नोटिस जारी किया जा रहा है आज हाईकोर्ट पहुंचकर हाईकोर्ट के महाधिवक्ता एवं सर्विस मैटर के सरकारी वकील से भी फेडरेशन टीम ने चर्चा किया जिस पर जल्द ही इस पर फैसला आने की बात महाधिवक्ता एवं सरकारी वकील द्वारा कही गई। भेंट में रंजीत बनर्जी अश्वनी कुर्रे,रविन्द्र राठौर ,सूरत साहू चक्रधर पटेल मनोज साहू आदि साथी उपस्थित थे।

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