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स्कूल-कालेज बंद : कोरोना की वजह से देश में लॉकडाउन रिर्टन ?….सैलून, पार्लर, जिम भी बंद….दफ्तर और राज्य में स्कूल-कालेज हुआ बंद, दफ्तर और रेल सफर पर भी शर्तें लागू

कोलकाता 2 जनवरी 2022। देश में कोरोना के बढ़े आंकड़ों ने हड़कंप मचा दियाहै। हरियाणा के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी स्कूल-कालेजों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। कोरोना की वजह से देश अब फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली सहित अनेक राज्यों की स्थिति अब खराब होती जा रही है। ये कड़े नियम नियम लागू किये गये हैं।

1) स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी. एक बार में केवल 50% कर्मचारियों के साथ प्रशासनिक गतिविधियों की अनुमति होगी.
2) पब्लिक सेक्टर सहित सभी सरकारी कार्यालय 50% के साथ कार्य करेंगे. जहां तक ​​संभव हो वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाएगा.
3) सभी निजी कार्यालय और प्रतिष्ठान एक समय में 50% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे. जहां तक ​​संभव हो वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाएगा.
4) स्विमिंग पूल, स्पा, जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून और वेलनेस सेंटर बंद रहेंगे.
5) सभी मनोरंजन पार्क, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल बंद रहेंगे.
6) शॉपिंग मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स लोगों के प्रतिबंधित प्रवेश के साथ काम कर सकते हैं. एक बार में क्षमता के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए.
7) रेस्तरां और बार एक बार में 50% क्षमता के साथ और रात 10 बजे तक संचालित हो सकते हैं.
8) सिनेमा हॉल और थिएटर हॉल एक बार में 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित हो सकते हैं.
9) एक बार में अधिकतम 200 लोगों की बैठक और सम्मेलन की अनुमति होगी.
10) किसी भी सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए एक समय में 50 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी.
11) विवाह संबंधी समारोहों के लिए 50 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी.
12) अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी.
13) लोकल ट्रेनें 50% बैठने की क्षमता के साथ शाम 7 बजे तक ही चलेंगी.
14) मेट्रो सेवाएं सामान्य परिचालन समय के अनुसार 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित होंगी.

इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों और वाहनों की आवाजाही और किसी भी प्रकार के सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध रहेगा. केवल आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी. वहीं राजनीतिक सांस्कृतिक और धार्मिक जुलूस और रैलियों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे. इसके अलावा शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे.

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