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सुप्रीम कोर्ट : मेडिकल में दाखिले को लेकर छात्रा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका… आरक्षण रोस्टर को लेकर..

रायपुर 26 नवंबर 2022। मेडिकल दाखिले का आरक्षण को लेकर एक छात्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें मेडिकल प्रवेश के लिए 9 अक्टूबर व 1 नवंबर को जारी आरक्षण रोस्टर को रद्द करन की मांग की गयी है। मामले में मंगलवार को सुनवाई होगी। अनुप्रिया बरवा नाम की छात्रा ने अपनी याचिका में कहा है कि मेडिकल कालेज में प्रवेश केलिए पहले से मेडिकल यूजी नियम 2018 और मेडिकल पीजी नियम 2021 बना है। इसकी कंडिका 5 और 6 अनुसूचित जाति को 12 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। हाईकोर्ट में इस रोस्टर को कभी चुनौती नहीं दी गयी है। इसलिए 19 सितंबर को आरक्षण पर लाया गया प्रावधान लागू नहीं है।

याचिका में कहा गया है कि चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने 9 अक्टूबर को मेडिकल की पीजी कक्षाओं मं प्रवेश केलिए और 1 नवंबर को यूजी में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत, एसटी के लिए 20 प्रतिशत और ओबीसी के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण का रोस्टर जारी कर काउंसिलिंग शुरू कर दिया।

 32 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को सरकारी मेडिकल कालेज की 923 सीटों में से 284 सीटें मिली थी, लेकिन नये रोस्टर से सिर्फ 180 सीटें मिल रही थी। याचिककर्ता अनुप्रिया का 185वां स्थान मिला है, पूर्व निर्धारित आरक्षण के मुताबिक उन्हें दाखिला मि जाता, लेकिन अब नये रोस्ट से उनका दाखिला संभव नहीं है। छात्रा अनुप्रिया ने अधिवक्ता सी जार्ज थामस के जरिये कोर्ट मं याचिका दायर की है। ये सुनवाई न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में होगी।

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