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DEO पर गिरी गाज : सजा काट रहे व्याख्याता को बचाना पड़ा महंगा… कोर्ट की सजा के बाद भी DPI को नहीं दी सूचना…अब शिक्षा विभाग एक्शन..

रायपुर 9 अक्टूबर 2022। जेल भेजे गये व्याख्याता को विभागीय कार्रवाई से बचाने की कोशिश DEO को महंगी पड़ गयी। बेमेतरा के प्रभारी डीईओ अरविंद मिश्रा को शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। माना जा रहा है कि इस मामले में DEO पर गाज गिरनी तय है। दरअसल धोखाधड़ी के मामले में बेमेतरा जिला के शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय थानखम्हरिया के व्याख्याता रविंद्र कुमार यादव को कोर्ट ने तीन साल कैद की सजा सुनायी थी। कोर्ट ने 30 मई 2022 को तीन अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया था।

धारा 420 में रविंद्र कुमार यादवको 3 साल, धारा 467 में 1 साल, धारा 468 में 3 साल और धारा 471 में 2 साल की सजा सुनायी। वहीं अलग-अलग धाराओं में कुल 8 हजार रूपये का जुर्माना भी लागाया। बेमेतरा जिला कोर्ट ने जुर्माना राशि नहीं देने पर 6-6 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी।

नियम के मुताबिक कोर्ट की सजा मिलने के बाद तुरंत बाद डीईओ को DPI को इसकी सूचना देनी थी, लेकिन डीईओ ने अपने स्तर से ही पूरा प्रकरण मैनेज करना शुरू कर दिया। करीब 17 दिन बाद 17 जू 2022 को जब DPI को इसकी सूचना दी गयी तो भी पूरी जानकारी देने के बजाय सिर्फ वेतन रोकने और स्कूल में कार्य नहीं करने देने की अनुमति ही मांगी गयी। विभाग ने इसे बेहद गंभीर मानते हुए डीईओ का स्वेच्छाचरिता माना है।

शिक्षा विभाग ने डीईओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, साथ ही ये कहा है कि अगर एक सप्ताह के भीतर जवाब नहीं मिला तो एकतरफ कार्रवाई की जायेगी। आपको बता दें कि अरविंद मिश्रा का मूल पद सहायक संचालक का है, जो अभी प्रभारी जिला शिक्षा अदिकारी बेमेतरा के पद पर पदस्थ हैं।  

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