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2000 के नोट बदलने के लिए ना भरने होंगे फार्म और ना ही ID दिखाने की पड़ेगी जरूरत, SBI ने जारी किया ये नया सर्कुलर

नयी दिल्ली। RBI की तरफ से 2000 रुपये के नोट को सितंबर के बाद चलन से बाहर किये जाने के निर्देश के बाद अब लोगों की चिंता 2000 के नोट को एक्सचेंज करने की है। 23 मई से 2000 के नोटों को बदला जा सकेगा। अगर आप एक्सचेंज कराने के लिए 23 मई को बैंक जाने वाले हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर आई है। खबर ये है कि आप आईडी प्रूफ के बिना ही 2000 रुपये के नोट को अन्य मूल्य के नोटों से एक्सचेंज करा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई फॉर्म नहीं भरना होगा. देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने लेटर में इस बारे में जानकारी दी है।

एसबीआई ने घोषणा की है कि वह ग्राहकों को बिना फॉर्म या स्लिप के 20,000 रुपये तक के नोट बदलने का मौका देगा. इस कदम से लोग बिना मांग पर्ची भरे एक ही बार में 10 नोटों की अदला-बदली कर सकेंगे। आरबीआई ने शुक्रवार को 2,000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी। इस वैल्यू के नोट बैंकों में जाकर 30 सितंबर तक जमा या बदले जा सकेंगे। आरबीआई ने शाम को जारी एक बयान में कहा कि अभी चलन में मौजूद 2,000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वैलिड करेंसी बने रहेंगे।

लोगों को एक बार में 20,000 रुपये तक वैल्यू के 2,000 रुपये के बैंक नोट को बदलने के लिए कोई मांग पर्ची भरने की जरूरत नहीं होगी। लोग बिना मांग पर्ची के 2000 रुपये के नोट बदलवा सकेंगे। साथ ही बैंक ने स्पष्ट किया कि लोगों को एक्सचेंज के समय पहचान पत्र जमा करने की जरूरत नहीं है। एसबीआई ने यह भी कहा, टेंडर्र द्वारा एक्सचेंज के समय कोई पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है।

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