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इनकम टैक्स में इस बार बजट में क्या कुछ हो सकता है, जानिए ये पूरा कैलकुलेशन, जानिए किस तरह होगा कर्मचारियों को फायदा

नई दिल्ली 1फरवरी 2023। आज वित्त मंत्री आम बजट पेश करेंगी। मध्यवर्गीय परिवार को उम्मीद है कि इस बार वित्त मंत्री के पिटारे में टैक्स छूट का तोहफा होगा. कुछ लोग 80C का दायरा बढ़ाकर 2 लाख रुपये तक करने की मांग कर रहे हैं.

इससे पहले साल 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते समय, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई रियायती आयकर व्यवस्था की घोषणा की थी, जिसमें कर की कम दरें पेश की गई थीं. नई व्यवस्था के तहत, 0-2.50 लाख रुपये तक की आमदनी पर पूरी तरह से आयकर छूट है. 2.50-5 लाख रुपये तक आय पर 5 फीसदी टैक्स का प्रावधान है. 5 से 7.50 लाख रुपये तक आमदनी वा को अब 10 फीसदी टैक्स देना होगा, जिनकी आमद 7.50 लाख से 10 लाख रुपये तक है, उन्हें अब 15 फीसदी टैक्स होना होगा.

10 से 12.50 लाख रुपये तक आमदनी वालों को 20 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा. 12.50 लाख से 15 लाख रुपये की आमदनी वालों को 25 फीसदी टैक्स देना होगा. वहीं जिनकी आमदमी 15 लाख रुपये से ज्यादा है, ऐसे लोगों को 30 फीसदी टैक्स देना होगा.

ओल्ड टैक्स स्लैब में 5 लाख तक की आय पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता है, इसमें इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80 के तहत डेढ़ लाख रुपए निवेश पर कर से छूट भी मिलती है. यानी इस टैक्स स्लैब में टैक्सपेयर को 6.50 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता.

पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से ढाई लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता. ढाई लाख से पांच लाख तक की आमदनी पर 5 फीसद का टैक्स लगता है, लेकिन सरकार इस पर 12,500 की छूट देती है. जिसके बाद पुराने टैक्स स्लैब में 5 लाख तक की आमदनी पर टैक्स नहीं देना पड़ता है.

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