पोस्ट ऑफिस की कमाल स्कीम, मात्र 10,000 रुपये के निवेश पर मिलेगा लाखों का रिटर्न, जानें कौन ओपन कर सकता है खाता
नई दिल्ली : देश की सरकार के द्वारा काफी सारी स्मॉल सेविंग स्कीम चलाई जा रही हैं। जिससे लोग मालामाल हो रहे हैं। साथ में गारंटीड रिटर्न के साथ में सुरक्षित निवेश भी मिलता है। आज हम इस लेख में एक खास स्मॉल सेविंग स्कीम की बात कर रहे हैं। जिसको पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कहा जाता है।
पोस्ट ऑफिस में शानदार रिटर्न मिलता है। यहीं नहीं, इस स्कीम के तहत ओपन किए गए खाते में जमा रकम इनकम टैक्स की धारा 80सी तहत कटौती के लिए योग्या है। यानि कि आप टैक्स में भी सेविंग सकते हैं।
पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियस वेबसाइट के मुताबिक, एनएससी स्कीम में रिटर्न की बात करें तो बता दें अगर आप 10 हजार रुपये का निवेश करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर लाखों का रिटर्न मिलता है।
पोस्ट ऑफिस की कमाल स्कीम, मात्र 10,000 रुपये के निवेश पर मिलेगा लाखों का रिटर्न, जानें कौन ओपन कर सकता है खाता
कौन ओपन कर सकता है खाता
ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, कोई भी एक सिगंल शख्स खाता ओपन कर सकता है। अगर आप चाहें तो तीन लोग मिलतक ज्वाइंट खाता ओपन कर सकता है। यही नहीं अगर आप नाबालिग हैं तो वह भी खाता ओपन कर सकता है। इसके साथ में नाबालिग की तरफ से या विकृत दिमाह वाला शख्स पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम में खाता ओपन करा सकता है।
जानें कितना मिलेगा रिटर्न
पोस्ट ऑफिस एनएससी में कम से कम 1000 रुपये से निवेश की शुरुआत की जा सकती है। आप इसमें 100 के मल्टीपल में निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश की कोई सीमा नहीं है। इसकी खास बात ये भी है कि इस स्कीम के तहत कितने भी खाते ओपन किए जा सकते हैं। इस स्कीम में निवेश पर मौजूदा समय में 7.7 फीसदी की दर से सालाना ब्याज पेश किया जा रहा है।
इस स्कीम में जमा की गई रकम के लिए 5 सालों का लॉक इन पीरियड है। यानि कि आपको मैच्योरिटी रकम 5 सालों के बाद मिलेगी। खाते को स्पेशल परिस्थितियों में क्लोज कराया जा सकता है। जैसे कि सिंगल खाता या फिर ज्वाइंट खाते में किसी एक या सभी खाताधारकों की मौत होने पर खाते को क्लोज कराया जा सकता है।
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खाते को ट्रांसफर करने की मिलती है सुविधा
नेशनल सेविंग स्कीम के तहत एक शक्स से दूसरे शख्स को खाता ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन कुछ खास परिस्थितियां भी तय कई गई है। जैसे खाताधारक की मौत पर नामित शख्स की मौत होने पर कोर्ट के आदेश पर खाते को गिरवी रखने पर ही खाते को ट्रांसफर किया जा सकता है।