क्राइम

कांग्रेस नेता के पुत्र की गलत ईलाज से हुई मौत,….मेडिकल काउंसिल ने किया दो डाक्टर्स का लाइसेंस सस्पेंड….जनवरी तक नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिस, मरीजों से रहेंगे दूर

बालोद 13 अक्टूबर 2022। बालोद जिले के दल्ली राजहरा स्थित शहीद अस्पताल के दो डॉक्टर डॉ. शैबालकुमार जाना, डॉ. सेनगुप्ता दीपांकर का मेडिकल लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। ये लाइसेंस छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल ने निलंबित किया। बता दे की दो साल पहले ईलाज के दौरान कांग्रेसी नेत्री शिरोमणि माथुर के बड़े पुत्र आलोक माथुर की मौत हो गई थी। जिसे लेकर परिजनों द्वारा मामले में जांच कार्यवाही की मांग करते हुए शिकायत की गई थी। अब छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल सामान्य सभा की बैठक में सदस्यों द्वारा डॉ. शैबाल कुमार जाना औरडॉ. सेनगुप्ता दीपांकर का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।

ऐसे हुई जांच
छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल सामान्य सभा की बैठक में सदस्यों द्वारा डॉ. शैबाल कुमार जाना के पास एमबीबीएस की उपाधी थी लेकिन अतरिक्त अर्हता नही होने एवं उक्त विधि में चिकित्सा व्यवसाय करने का दोषी पाया गया। वहीं डॉ. सेनगुप्ता दीपांकर को भी एमबीबीएस उपाधि होने के अतिरिक्त अर्हता निश्चेतना का पंजीयन छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल में 16/06/2022 तक नही होने एवम उस विधा में चिकित्सा कार्य करने का दोषी पाया गया है।

तीन महीने तक नहीं देखेंगे मरीज
डाक्टरों को दोषी पाए जाने पर 2002 के रेग्युलेशन क्रमांक 8.1 व 8.2 धारा के उल्लंघन का दोषी मानते हुए समिति द्वारा तीन माह 11/10/2022 से 10/01/2023 तक पंजीयन निलंबित कर मेडिकल कौंसिल द्वारा जारी मूल पंजीयन प्रमाण पत्र को परिषद के कार्यालय में तीन दिनों के भीतर जमा करने निर्देश दिया गया है। ताकि किसी भी मरीज का उपचार न कर सके।

Back to top button